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सावधान : गैस पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाने पर होगी 10 साल की सजा

झाबुआ, =  जिले के दाहोद नगर में गेल झाबुआ के डीजीएम असीम प्रसाद की अध्यक्षता में गेल प्राकृतिक गैस पाइप लाइन एवं प्रतिष्ठान की सुरक्षा और इसके संबंध में सुरक्षा प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित हुई। इसमें झाबुआ जिले में बिछी गैस पाइप लाइन, गेल इण्डिया के संकेतक एवं क्या करें, क्या नहीं करें के बारे में बताया गया।

बैठक में बताया गया कि प्राकृतिक गैस से शरीर को कोई हानि नहीं पहुंचती है लेकिन इसमें सावधानी बरतना चाहिए ताकि आग न लगे, गैस पाइप लाइन को क्षति पहुंचाने के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति पाइप लाइन को क्षति पहुंचाते पाया जाता है, तो इसकी अनदेखी न करे। तुरंत गेल और स्थानीय पुलिस को सूचित करे। गैस पाइप लाइन को यदि कोई क्षति पहुंचाता है अथवा क्षति पहुंचाने की कोशिश करता है, तो 10 साल के कठोर कारावास तथा आर्थिक दण्ड की सजा हो सकती है। बैठक में पाइप लाइन अनुरक्षण की वार्षिक योजना, गेल की सुरक्षा नीति एवं प्रणाली पर भी चर्चा की गई।

बताया गया कि गेल इण्डिया की गैस पाइप लाइन के पास किसी भी प्रकार का खनन एवं निर्माण कार्य करना खतरनाक हो सकता है। ग्रामीण जन पाइप लाइन के आस-पास बिल्डिंग अथवा किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य, नहीं करे। किसी भी प्रकार के टैंक, कुआ, कुण्ड अथवा डैम के लिए खुदाई ना करे। कुंए अथवा ट्यूबवेल में ब्लास्टिंग ना करे। किसी भी प्रकार के पौधे ना लगाये। इससे पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हो सकती है, परिणाम स्वरूप खतरे की संभावना बढ़ जाएगी।

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