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पालघर जिला : पालघर कोर्ट के अगले आदेश तक दहानू नगर परिषद चुनाव में उम्मीदवारी फार्म व अन्य चीजो पर लगी रोक

पालघर,केशव  भूमि नेटवर्क (29 नवंबर) : मुंबई से सटे पालघर जिला के दहानू नगर परिषद में 13 दिसम्बर को होने वाले चुनाव में कुछ उम्मीदवारों द्वारा चुनाव अधिकारी के खिलाफ मामला दर्ज किए जाने पर पालघर कोर्ट ने सुनवाई2 दिसम्बर को टाल दिया है. जिसके बाद कानून  वार्ड ,1 ,2 ,9 ,10 ,और वार्ड 12 में अगले आदेश तक उम्मीदवारी फार्म पीछे लेने व अन्य चीजो पर रोक लग गयी है .और आब सभी लोगो की नजर कोर्ट के फैसले पर टिकी है . 

dahanuचुनाव आयोग ने दहानू नगर परिषद के चुनाव को पांच साल पुरे होने के बाद दहानू नगर परिषद में 13 दिसम्बर को चुनाव की तारीख की घोषणा की है . इस चुनाव के लिए उम्मीदवारी फार्म भरने की 24 अक्टूबर आखरी तारीख थी .जिस दिन 25 सिट वाली दहानू नगर परिषद के लिए करीब 133 उम्मीदवारों ने अलग अलग पार्टियों से उम्मीदवारी का फार्म भरा था . लेकिन दुसरे दिन फार्म जांच के दौरान चुनाव आधिकारी आंचल गोयल ने करीब 31 फार्म को रद्द कर दिया .

उम्मीदवारी फार्म रद्द होने के बाद सभी राजनितिक पार्टियों में चुनाव आधिकारी के खिलाफ नाराजगी फ़ैल गयी . और उनका कहना है की दहानू नगर परिषद में पहली बार ऑनलाईन उम्मीदवारी फार्म भरा जा रहा है जिसके बारे में उम्मीदवारों की सही जानकारी नहीं है .जबकी कानून ऑनलाईन उम्मीदवारी फार्म भरने के लिए सही जानकारी चुनाव आधिकारियो द्वारा उम्मीदवारों दी जानी चाहिए थी . लेकिन चुनाव अधिकरी आंचल गोयल ने 16 तारीख को कुछ लोगो को बुलाकर ऑनलाईन उम्मीदवारी फार्म भरने की जानकारी देने की खाना पूर्ति कर लिया .

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जिसके कारण उम्मीदवारों को ऑनलाईन उम्मीदवारी फार्म भरने की सही जानकारी नहीं होने के कारण उनके फार्म में कुछ कमिया रह गयी , जिसका फायदा उठाते हुए उन्हों ने 31 उम्मीदवारों के फार्म को रद्द कर दिया .

जब की हाईकोर्ट के आदेश के बाद महारष्ट्र चुनाव आयोग ने एक सुचना जारी करके साफ शब्दों में कहा है की चुनाव आधिकारी को उम्मीदवारो को सही जानकारी देने के लिए हेल्फ डेक्स, ई सेवा केंद्र बनाना जरुरी है. और अगर कोई उम्मीदवार उम्मीदवारी फार्म भर कर जमा करने आता है , तो उस फार्म की जाँच चुनाव में तैनात दुसरे आधिकारियो द्वारा की जानी चाहिए . अगर फार्म भरने में कोई गलती हुयी है तो उसे दुरुस्त करवाना चाहिए .जिसके बाद उम्मीदवार अपना फार्म जमा करे . लेकिन हमारी चुनाव अधिकारी मैडम ने इन कानूनों का पालन नहीं किया और हमें ही कानून बताती रही .

पढ़े : उम्मीदवारी फार्म में गलतिय सुधारने हेतु महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग का सुचना पत्र.

जिसके बाद चुनाव आधिकारी के रवैये से नाराज एनसीपी के उम्मीदवार नगरसेवक राजेन्द्र माच्छी ,रानी पवार ,कांग्रेस के उम्मीदवार नगर सेवक सईद शेख ,नैनेश्वर चौधरी , बीजेपी के उम्मीदवार यसवंत कडू . शिवसेना के दीपक कडवी ने चुनाव अधिकारी द्वारा रद्द किये गए अपने फार्म को लेकर पालघर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया . पालघर कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते सुनवाई की अगली तारीख2 दिसम्बर को होगी और 4 दिसम्बर को इस पर कोर्ट अपना फैसला सुना सकता है . जिसके बाद जानकर कहते है कि चुनाव  आयोग के कानून के तहत वार्ड ,1 ,2 ,9 ,10 ,और वार्ड 12 में कोर्ट के अगले आदेश तक उम्मीदवारी फार्म वापस लेने व अन्य चीजो  पर रोक लग गई  है. 

.वही इस मामले को देख रहे वकील सुधीर गुप्ता का कहना है की हमारे  क्लाइंट  की शिकायत मिलने के बाद हमने 27 नवम्बर को ही चुनाव अधिकारी को नोटिस दे दिया था जिस नोटिस को उन्हें अपने बोर्ड पर लगाना था उसके तीन दिन बाद यह सुनवाई होनी थी . लेकिन 27 तारीख को नोटिस मिलने के बाद चुनाव अधिकरी ने नोटिस को बोर्ड पर नहीं लगाया , जिसके कारण इस मामले पर अब 2 तारीख को सुनवाई होगी और नोटिस नहीं लगाने की बात चुनाव आधिकरी ने कोर्ट में स्वीकार भी किया . 

वही चुनाव आधिकरी के रवैये से नाराज लोगो का कहना है अगर हमारी कोई गलती होती है तो चुनाव आधिकरी हम पर कार्यवाई करता है उसी प्रकार चुनाव अधिकरी पर भी कार्यवाई होनी चाहिए .

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