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इराक में अब 9 साल की उम्र में ही होगी लडकियों की शादी !

बगदाद, 24 नवम्बर : इराक में मुस्लिम लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 साल से धटाकर नौ साल करने का प्रसताव रखा गया है जिससे देश भर में बहस छिड़ गई है। यह जानकारी शुक्रवार को मीडिया रिपोर्ट से मिली।

रिपोर्ट के मुताबिक, लोगों को आशंका है कि इस प्रस्ताव के लागू होने के बाद लोगों को बच्चियों से दुष्कर्म करने का लाइसेंस मिल जाएगा। यह एक एक तरह से बाल हत्या के समान है।

विदित हो कि रूढ़िवादी शित्ते के प्रतिनिधियों ने 31 अक्टूबर को 1959 के कानून में एक संशोधन विधेयक पेश किया जिसके तहत शित्ते और सुन्नी समुदाय के धार्मिक नेताओं की सहमति पर किसी भी उम्र की लड़की की शादी हो पाएगी। लेकिन वर्तमान कानून में लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल है। 

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उधर, उदारवादी निर्दलीय सांसद फाइक अल-शेक ने कहा कि इसके कारण जजों को शित्ते और सुन्नी उलेमाओं की बात मानने के लिए बाध्य होना होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में 9 साल की लड़कियों की शादी की इजाजत है। इसी उम्र में आयशा की पैगम्बर मोहममद से शादी हुई थी। 

सोशल मीडिया पर भी इस प्रस्ताव की काफी आलोचना हो रही है। पूर्व सैनिक हैदी अब्बास ने कहा कि यह कानून इस्लामिक स्टेट के लिए सही है जो बच्चों से दुष्कर्म को कानूनी जामा पहनाता है। 

इतना ही नहीं इराक में मौजूद विदेशी मिशनों और संयुक्त राष्ट्र ने भी इसकी आलोचना की है और साथ ही महिलाओं तथा लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को संस्थागत बनाने को लेकर सावधान किया है। (हि.स.)। 

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