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कोयला घोटाला में नवीन जिंदल समेत चार को मिली जमानत

नई दिल्ली. 04 सितम्बर : दिल्ली की पटियाला कोर्ट ने आज कोयला घोटाला मामले के आरोपी नवीन जिंदल और तीन अन्य आरोपियों को एक एक लाख रुपए के मुचलके पर जमानत दे दी है। कोर्ट ने इन आरोपियों को बिना अनुमति देश छोड़ने की अनुमति नहीं दी गई है। कोर्ट ने उन्हें पिछली सुनवाई के दौरान पेश होने का निर्देश दिया था जिसके बाद आज नवीन जिंदल खुद सीबीआई कोर्ट में मौजूद थे।

पिछले 5 जून को कोर्ट ने नवीन जिंदल को व्यापार के सिलसिले में विदेश जाने की इजाजत दे दी थी । इसके पहले पटियाला हाउस कोर्ट ने 25 मई को जिंदल के सलाहकार आनंद गोयल समेत पांच लोगों को जमानत दे दी थी। इन पांचों आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने 24 मार्च को अपने पूरक आरोप पत्र में आरोपी बनाया था।

इस मामले में उद्योगपति नवीन जिंदल, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और पूर्व कोयला राज्यमंत्री स्व. दासरी नारायण राव के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। पिछले 17 मार्च को पटियाला हाउस कोर्ट ने फाइनल रिपोर्ट दाखिल न करने पर सीबीआई की आलोचना की थी। मामला 2008 का है जिसमें अमरकोण्डा मुर्गादंगल कोयला खदान जिंदल एंड पावर लिमिटेड और गगन स्पांज आयरन को आवंटित करने में कथित गड़बड़ी को लेकर है।

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