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‘तीर’ को लेकर हाईकोर्ट का निर्वाचन आयोग और नीतीश गुट को नोटिस

नई दिल्ली, 07 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने जनता दल यूनाईटेड (जद-यू ) के चुनाव चिह्न ‘तीर’ को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गुट को आवंटित करने के निर्वाचन आयोग के विस्तृत फैसले के खिलाफ शरद यादव गुट द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्वाचन आयोग और नीतीश कुमार गुट को नोटिस जारी किया है। जस्टिस इंदरमीत कौर की बेंच ने 18 दिसंबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 18 दिसंबर को होगी।

शरद यादव गुट के नव नियुक्त अध्यक्ष के. राजशेखरन ने हाईकोर्ट में निर्वाचन आयोग के 25 नवंबर के विस्तृत फैसले को चुनौती दी है। इससे पहले भी शरद यादव गुट निर्वाचन आयोग के 17 नवंबर के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुका है। 17 नवंबर के निर्वाचन आयोग के फैसले में ‘तीर’ चुनाव चिह्न नीतीश गुट को दिए जाने का कारण नहीं बताया गया था लेकिन आयोग ने 25 नवंबर को फैसले में कारण बताते हुए फैसला सुनाया। इसी फैसले के खिलाफ शरद गुट ने याचिका दायर की है।

पिछले 23 नवंबर को निर्वाचन आयोग के फैसले पर कोई भी हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। उस समय कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया था कि वह इस मामले पर कारण बताते हुए विस्तृत आदेश पारित करे। उस समय गुजरात से विधायक छोटू भाई वसावा ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

पिछली जुलाई में नीतीश कुमार द्वारा बीजेपी के साथ जाने के मुद्दे पर नीतीश कुमार और शरद यादव के रास्ते अलग-अलग हो गए। पार्टी के चुनाव चिह्न ‘तीर’ को लेकर दोनों धड़ों ने अपनी जोर आजमाईश की थी, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 17 नवंबर को आखिरकार नीतीश कुमार गुट को ही मान्यता दी।

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