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दिल्ली में ऑड-इवन पर एनजीटी का अड़ंगा

दिल्ली सरकार से पूछा, पहले लाभ बताइए 

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (हि.स.)। दिल्ली-एनसीआर में खतरनाक स्तर पर बढ़े वायु प्रदूषण के बाद दिल्ली सरकार द्वारा अगले सोमवार से ऑड-इवन योजना शुरु करने के फैसले पर एनजीटी के समक्ष दिल्ली सरकार ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए इसे लागू कर रहे हैं। इस पर एनजीटी ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा कि ऑड-इवन लागू करें। सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही थी। आपने बाकी बातों को भुला दिया और बस एक बात को पकड़ लिया। आप इसको ऐसे लागू नहीं कर सकते। आपने पिछले एक साल के दौरान कुछ भी नहीं किया। आप इसको ऐसे लागू नहीं करेंगे जब तक आप हमको ये साबित नहीं करते कि इससे फायदा होगा। क्योंकि पुरानी रिपोर्ट बताती है कि फायदा नहीं हुआ। दिल्ली दुनिया में सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है। एनजीटी ने कहा कि हम अभी ऑड-इवन पर रोक नहीं लगा रहे हैं लेकिन अगर आप हमें नहीं बता पाए कि इससे क्या फायदा होगा तो हम इस पर रोक लगा देंगे। एनजीटी ने कहा कि महिलाओं को छूट किस आधार पर दी गई है। 

एनजीटी ने कहा कि आपने सिर्फ पांच दिनों के लिए किस आधार पर ऑड-इवन लगाया वो भी तब जब प्रदूषण का स्तर कम होने लगा है। पहले की रिपोर्ट बताती है कि ऑड-इवन से प्रदूषण कम नहीं हुआ, उल्टा बढ़ गया। अब जबकि हालात सुधरने लगे हैं तब आप इसको लागू करने की बात कर रहे हैं। अगर करना था तो पहले से ही क्यों नहीं लागू किया। इससे तो आप लोगों की परेशानी और बढ़ानेवाले हैं। एनजीटी ने कहा कि आप इसको जैसे लागू करना चाहते हैं वो व्यावहारिक नहीं है। न ही इसका कोई वैज्ञानिक आधार है। जब दिल्ली सरकार ने कहा कि हम स्कूलों की बसों को लगा देंगे तो एनजीटी ने कहा कि हमें पता था कि रविवार तक ही छुट्टी है स्कूल की। इसका मतलब है कि आप इस वजह से स्कूल की छुट्टी कर देंगे।

सुनवाई के दौरान एनजीटी ने पंजाब से कहा कि आप तुरंत फसलों के अपशिष्ट जलाने पर रोक लगाइए वर्ना अब कार्रवाई के लिए तैयार रहें। एनजीटी ने हरियाणा सरकार से पूछा कि आप फसलों का अपशिष्ट जलाने से क्यों नहीं रोक पाए। अगर हम अगली पीढ़ी को साफ हवा नहीं दे सकते हैं तो ये हम सबके लिए शर्म की बात है। 

एनजीटी 11 नवंबर को भी इस मामले पर सुनवाई करेगी।

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