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पालघर नगर परिषद के CO और आर्किटेक्ट पर फौजदारी मामला दर्ज करने की मांग.

केशव भूमि नेटवर्क ,14 मई ( PALGHAR)  : पालघर में बोगस आर्किटेक्ट को बिल्डिंग बनाने के लिए गैरक़ानूनी ढंग से दिए गए परमिशन को लेकर पालघर के पूर्व नगरसेवक व आरटीआई कार्यकर्ता शशिकांत किणी ने पालघर के CO प्रशांत ठोंबरे व पूर्व CO वैभव आवरे अभियंता प्रेमचंद मिश्रा पर फौजदारी मामला दर्ज करने की मांग की है .

 शशिकांत किणी ने जानकारी देते हुए कहा की नगर विकास विभाग ने 2013 में विकास नियंत्रण नियमावली लागू किया किया है जो नियमावली महानगरपालिका ,नगर पालिका व अन्य सभी जगहों पर लागू हो गया है . जिस नियमावली के तहत इन सभी लोगो को विकास काम करना है .और 2 सितम्बर 2016 को पालघर के DP को भी सरकार ने मान्यता दे दिया है .  

 उसके बावजूद भी पालघर के दोनों मुख्यअधिकारीयो और अभियंता ने ड्राफ्ट्समन व इंजिनियर को जिस तरह बोगस आर्किटेक्ट का लायसंस देकर साथ ही सभी नियम कानून को नजरअंदाज करते हुए उन्हें बिल्डिंग बनाने का जो परमिशन दिया है वह सभी बोगस है . 

इस लिए सभी बोगस आर्किटेक्ट को  बिल्डिंग बनाने के लिए दिए गए परमिशन की जाँच करके उनको दिए गए बोगस आर्किटेक्ट के लायसंस और बिल्डिंग बनाने के लिए दिए गए परमिशन को तुरंत रद्द करके उनके ऊपर तुरंत फौजदारी मामला दर्ज किया जाय .अगर समय रहते हुए यह कदम नहीं उठाया गया तो पालघर की जनता सभी मुलभुत सुबिधाओ से बंचित रह जाएगी और पालघर की हालत मुम्ब्रा, भिवंडी, जैसी हो जायेगी .

नियम कानून के तहत ही दिया परमिशन -सीओ प्रशांत ठोंबरे

इस घटना को लेकर पालघर नगर परिषद् सीओ प्रशांत ठोंबरे का कहना है की हमने जो भी बिल्डिंग का परमिशन व आर्किटेक्ट  का लायसंस दिया है सब नियम कानून के तहत ही दिया है .

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