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पुराने नोट रखनेवालों को सुप्रीम कोर्ट से लगा झटका

नई दिल्ली, 03 नवंबर :  सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के बाद अभी तक पुराने नोट रखनेवालों को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने याचिकाकर्ताओं से नोटबंदी पर विचार करनेवाली संविधान बेंच के समक्ष हस्तक्षेप याचिका दायर करने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी को लेकर दायर 14 याचिकाओं को निष्पादित करते हुए ये आदेश दिया।

आज सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा है कि पुराने पांच सौ और एक हजार रुपये रखनेवाले याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका में जितने नोटों का जिक्र किया है उतने पर उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्रवाई नहीं की जाएगी।

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नोटबंदी के बाद जिनके पास प्रतिबंधित नोट हैं उन्हें जमा करने देने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था । याचिका में प्रधानमंत्री की उस घोषणा को आधार बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री ने कहा था कि अगर 30 दिसंबर तक पुराने नोट नहीं जमा करा पाए तो 31 मार्च तक उसे रिजर्व बैंक में जमा करा सकते हैं। (हि.स.)।

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