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मालेगांव बम विस्फोट के आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय को मिली जमानत

मुंबई, 26 सितम्बर :  नासिक जिले के मालेगांव में 2008 में हुए बम विस्फोट के आरोपी मेजर रमेश उपाध्याय को मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी है। हालांकि उनके देश से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके पहले इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित को मुंबई उच्च न्यायालय ने जमानत दे दी थी।

मालेगांव में सन् 2008 में एक साइकिल पर रखे गए बम में विस्फोट हो गया था। उस समय हुए इस विस्फोट को भगवा आतंकवाद की संज्ञा दी गई थी। महाराष्ट्र एटीएस ने इस मामले में जांच पड़ताल करते हुए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और मेजर रमेश उपाध्याय सहित अनेक लोगों को आरोपी बनाया गया था। लगभग नौ वर्षों तक जेल मेें रहने के बाद पहले मुंबई उच्च न्यायालय ने साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को जमानत दी। 

इसके बाद कर्नल प्रसाद पुरोहित को जमानत मिली और सेना ने उन्हें जेल से ही रिसीव किया और उन्होंने छुट्टी के बाद सेना की ड्यूटी ज्वाइन कर ली और अब मेजर रमेश उपाध्याय को भी इस मामले में जमानत मिल गई है। हालांकि न्यायालय ने उन्हें आदेशित करते हुए कहा है कि वे जमानत पर जेल से बाहर जाने के बाद देश के बाहर नहीं जाएंगे। (हि.स.)।

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