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मालेगांव ब्लास्ट: प्रज्ञा सिंह को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली, 28 जुलाई : मालेगांव ब्लास्ट केस में बांबे हाईकोर्ट द्वारा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जमानत देने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता निसार ने प्रज्ञा सिंह ठाकुर पर गंभीर आरोप रहने के बावजूद स्वास्थ्य कारणों की वजह से जमानत देने का विरोध किया है।

मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 में विस्फोट हुआ था। इसमें आठ लोग मारे गए थे जबकि 80 से अधिक लोग घायल हुए थे। इस घटना की जांच महाराष्ट्र पुलिस की एटीएस ने की थी। इसके बाद यह मामला जांच के लिए एनआईए को सौंप दिया गया था।

प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी भी एटीएस ने की थी। प्रज्ञा ठाकुर लगभग नौ साल से जेल में थीं। प्रज्ञा ठाकुर पर कथित तौर पर ब्लास्ट की प्लानिंग करने और ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल की गई बाइक उपलब्ध कराने का आरोप है। 

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