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यूपी में अवैध और जहरीली शराब बेचने वालो कि खैर नहीं , कानून तोड़ने पर मिलेगी मृत्युदण्ड !

लखनऊ, 21 सितम्बर : प्रदेश सरकार द्वारा अवैध व जहरीली शराब से मृत्यु और स्थायी अपंगता होने पर अपराधी को आजीवन कारावास या 10 लाख का दण्ड अथवा मृत्युदण्ड के प्रावधान से प्रदेश में जहरीली और अवैध शराब कारोबार खत्म होगा। जहरीली शराब पर कठोर फैसला गरीब जनता के जीवन रक्षा के लिये लिया गया है। उक्त बातें गुरूवार को प्रदेश प्रवक्ता डा. चन्द्रमोहन ने कही।

प्रवक्ता ने कहा कि योगी सरकार जनता के हित में नित-नूतन फैसले ले रही है और प्रदेश से माफियावाद को खत्म करने को संकल्पित है। जहरीली शराब के कारण गरीब-मजदूर तबके के जीवन पर संकट उत्पन्न होता रहा है। पिछली अखिलेश सरकारों में दर्जनों घटनाओं में सैकड़ों गरीबों की जहरीली शराब से मौतें हुई थी और सैकड़ों अपंग हो गए थे। ऐसी स्थिति में जहरीली शराब पर कठोर कदम उठाना अपरिहार्य था। 

उन्होंने कहा कि पिछली समाजवादी सरकार में अबकारी मंत्रालय खुद अखिलेश यादव के पास था और प्रदेश में जहरीली शराब के एक के बाद एक कांड होते गये। आरोप लगाया कि देश में सर्वाधिक मौतें जहरीली शराब पीने से पिछली सपा सरकार में ही हुई थी। प्रदेश के उन्नाव, आगरा, कौशाम्बी, भदोही, गोरखपुर और मुरादाबाद में सैकड़ो लोगों की जान जहरीली व अवैध शराब के कारण हुई थी। अखिलेश यादव कार्यवाही के नाम पर केवल जुबानी जमा खर्च ही किये।

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चन्द्रमोहन ने कहा कि अवैध शराब के धन्धों में अराजक अपराधिक तत्वों का हाथ होता है, जिन्हें पिछली सत्ताधारी दल का समर्थन प्राप्त था, जिसके कारण आरोपियों पर कठोर कार्यवाही नहीं होती थी। अखिलेश राज में एक व्यवसायिक समूह के हाथों पूरी आबकारी व्यवस्था को गिरवी रखा दिया गया था और ऐसी व्यवस्था बनायी गयी कि 2018 तक आबकारी नीति में परिवर्तन ना किया जा सके, लेकिन योगी सरकार नयी आबकारी नीति पर तेजी से काम कर रही है। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका आबकारी विभाग अब पटरी पर आ रहा है। (हि.स.)।

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