Home Sliderदेशनई दिल्ली

राजस्थान में गुर्जर समेत पांच जातियों को आरक्षण देने पर सुप्रीम कोर्ट में 13 को सुनवाई

नई दिल्ली, 10 नवम्बर (हि.स.)। गुर्जर समेत पांच जातियों को आरक्षण देने के लिए पिछले दिनों राजस्थान विधानसभा में पारित विधेयक के क्रियान्वयन पर राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा लगाए गए रोक के खिलाफ दायर अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को आगे की कार्यवाही न करने का निर्देश दिया है। आज इस याचिका को राजस्थान सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच के समक्ष मेंशन किया। सुप्रीम कोर्ट इस मसले पर 13 नवंबर को सुनवाई करेगा।

कल यानि 9 नवंबर को राजस्थान हाईकोर्ट ने गुर्जरों को आरक्षण देनेवाली विधानसभा में पारित विधेयक के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इसे असंवैधानिक बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से यथास्थिति बनाए रखने के आदेश के बावजूद आरक्षण विधेयक पारित कराया गया। इस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने ओबीसी आरक्षण विधेयक, 2017 के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी।

Related Articles

Back to top button
Close