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वसुंधरा राजे को राहत, कारपेट गायब कराने का मामला खारिज

नई दिल्ली, 01 नवंबर (हि.स.)। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के खिलाफ खासा कोठी से बेशकीमती कारपेट गायब कराने के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की बेंच ने याचिकाकर्ता राम सिंह कस्वा की याचिका पर सुनवाई करते हुए इसे खारिज किया।

ये मामला वसुंधरा राजे सरकार के पिछले कार्यकाल का है। याचिकाकर्ता ने राजस्थान हाईकोर्ट से पुरातत्व महत्व की करोड़ों रुपए की कारपेट गायब होने की जांच सीबीआई से कराने का आग्रह किया था। हाईकोर्ट ने पिछले 7 अप्रैल को इस आधार पर खारिज कर दी थी कि याचिका आधारहीन है। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की गई थी।

याचिका में कहा गया था कि पीडब्ल्यूडी के तत्कालीन इंजीनियर सत्येन्द्र कुमार ने 6 नवम्बर 2009 को इन कारपेटों के गायब होने की रिपोर्ट अशोकनगर थाने में दर्ज कराई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से मांग करने पर ये कारपेट खासाकोठी होटल से मंगवाई गई थी। ये कारपेट मुख्यमंत्री आवास और कार्यालय में उपयोग के लिए दो साल के लिए किराये के आधार पर दी गई थी लेकिन दो साल बाद न तो किराया दिया गया और न ही कारपेट वापस की गई। 

पुलिस ने भी कारपेटों की तलाशी के लिए कोई कार्रवाई नहीं की। याचिकाकर्ता राम सिंह कस्वां ने भ्रष्टाचार मामलों की स्पेशल कोर्ट में भी इसकी पूर्व में शिकायत की थी जिसमें वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आरोपी हैं। 

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