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शिवसेना नेता को पांच वर्ष का सश्रम करावास

मुंबई, 16 जनवरी (हि.स.)। कोल्हापुर में किरण पोवार पर लोखंड की सरिया से जानलेवा हमला करने वाले शिवसेना रिक्शा सेना के जिलाध्यक्ष राजेंद्र शंकरराव जाधव को पांच वर्ष व उनके बेटे तेजस जाधव को एक वर्ष के कारावास की सजा कोल्हापुर जिला व सत्र न्यायालय ने सुनाई है।

बताया जा रहा है कि कोल्हापुर के शिवाजी पेठ के शिवसेना के इकाई रिक्शा सेना के जिलाध्यक्ष राजेंद्र जाधव और दीप पोवार के बीच घर के सामने कार खड़ी करने के मामले को लेकर विवाद हो गया था। जिसमें दोनों परिवार के सदस्यों के द्वारा गाली-गलौज कि गया। हालांकि इस विवाद को दोनों पक्षों में सामांजस्य बैठाकर समाप्त करवा दिया गया था। लेकिन उसी रात मंदिर में आरती लेने गए संदीप पोवार के भाई प्रवीण पोवार और किरण पोवार पर जाधव ने अपने पुत्र तेजस के साथ मिलकर लोखंड की सलिया से हमला कर दिया। इस हमले में किरण पोवार गंभीर रूप से घायल हो गए। जिसके बाद जूना राजवाडा पुलिस थाने में राजेंद्र जाधव व उनके बेटे पर मामला दर्ज कर लिया गया।

अक्टूबर 2013 में इस घटना के घटित होने के बाद मामला जिला व सत्र न्यायालय में पहुंच गया। इस मामले की सुनवाई जिला व सत्र न्यायाधीश एलडी बिले की अदालत कर रही थी। जिला व सत्र न्यायाधीश ने मंगलवार को राजेंद्र जाधव को पांच वर्ष का करावास और दस हजार रुपये की सजा साथ ही तेजस जाधव को एक वर्ष की कैद और दस हजार रुपये देने की सजा सुनाई है। 

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