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32 साल पुराने मर्डर केस में पप्पू यादव बरी, बोले – यह कानून की जीत है

पटना, सनाउल हक़ चंचल-

पटना : मधेपुरा सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को कटिहार कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. उन्हें 32 साल पुराने कुंदन सिंह मर्डर केस में बरी कर दिया गया है. इस मामले में पप्पू यादव ने कहा कि कानून की जीत हुई है. पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी (लो.) के सुप्रीमो भी हैं.

बता दें कि इससे पहले इसी मामले में 7 नवंबर  को सांसद पप्पू यादव कटिहार कोर्ट में पेशी के लिए पहुंचे थे. वह 1985 में कटिहार नगर थानाक्षेत्र स्थित के बी झा कॉलेज के समीप कुंदन उर्फ मुरारी सिंह की हत्याकांड के आरोपी थे. मालूम हो कि इस मामले में अन्य दो अभियुक्त पहले ही बरी हो चुके हैं.

कटिहार कोर्ट में इसी मामले को लेकर सांसद पप्पू यादव का बयान दर्ज हुआ था. 7 नवंबर  को पप्पू यादव ने कहा था कि  यह कोर्ट का मामला है और न्यायालय का आदेश उनके लिए सर्वोपरी होगी. आज सोमवार 20 नवंबर को उनके हक़ में फैसला आया. जिस पर उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि यह कानून की जीत है.

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बता दे कि नगर थाना के केबीझा कॉलेज के समीप परीक्षा केन्द्र से बाहर निकलते ही कुंदन कुमार उर्फ़ मुरारी सिंह नाम के छात्र गोलियों और बम से हमला कर दिया गया था. हमले में घायल कुंदन कुमार उर्फ़ मुरारी सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गयी थी. मृतक कुंदन कुमार उर्फ़ मुरारी सिंह के मित्र संजय कुमार सिंह के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी. गौरतलब हैं कि कुंदन कुमार उर्फ़ मुरारी सिंह हत्याकाण्ड में साल 2009 में ही अशोक यादव, अरुण यादव और बप्पी घोष को रिहा कर दिया गया था.

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