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आयकर विभाग ने टैक्‍स संबंधी नियमों में किए ये बदलाव, जानिए क्‍या है डेडलाइन

नई दिल्‍ली। कोविड-19 की महामारी के बीच आयकर विभाग ने आयकरदाताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग ने टीडीएस एवं टीसीएस स्‍टेटमेंट को फाइनल करने के साथ टीडीएस और टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करने की समय-सीमा को भी बढ़ा दिया है। आयकर विभाग ने शुक्रवार को ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। आयकर विभाग ने सिर्फ निवेश की आखिरी तारीख ही नहीं बढ़ाई है, कई और भी बदलाव किए हैं।

-टीडीएस व टीसीएस स्‍टेटमेंट फाइनल की तारीख बढ़ी

आयकर विभाग ने वित्‍त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस स्‍टेटमेंट को फाइनल करने की समय-सीमा 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। वहीं, विभाग ने वित्‍त वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टीडीएस और टीसीएस प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख भी 15 अगस्त, 2020 तक के लिए बढ़ा दिया है।

-टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट करने की तारीख 31 जुलाई तक

आयकर विभाग ने इसके अलावा सेक्शन 80सी, 80डी आदि के तहत टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट (कर बचत और निवेश) की आखिरी तारीख 31 जुलाई तक के लिए बढ़ा दी है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून, 2020 थी।

-आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 तक बढ़ी

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए ओरिजिनल या रिवाइज इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जुलाई 2020 तक कर दी है। इससे पहले इसकी आखिरी तारीख 30 जून थी।

-2019-20 के लिए भी आईटीआर की समय-सीमा बढ़ी

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 30 नवंबर 2020 तक कर दी गई है। इसका मतलब है, जो रिटर्न 31 जुलाई और 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना था, उसे अब 30 नवंबर तक फाइल किया जा सकता है।

-31 मार्च, 2021 तक करा सकते हैं पैन-आधार लिंक

आयकर विभाग ने पैन-आधार लिंक करने की आखिरी तारीख को भी बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दिया है। वर्तमान में इसकी समय-सीमा 30 जून को खत्म हो रही थी। यदि पैन-आधार तय वक्‍त से पहले लिंक नहीं किया, तो पैन कार्ड बेकार माना जाएगा।

-फॉर्म-16 जारी करने की तारीख भी 15 अगस्‍त बढ़ी

आयकर विभाग की ओर से टीडीएस काटे जाने का सर्टिफिकेट यानी फॉर्म-16 और फॉर्म- 16ए जारी करने की आखिरी तारीख भी बढ़ाकर 15 अगस्त 2020 कर दी गई है।

-सेल्फ असेसमेंट की तारीख भी 30 नवंबर तक बढ़ी

छोटे और मध्यम टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए आयकर विभाग ने एक लाख रुपये तक की टैक्स वालों के सेल्फ असेसमेंट टैक्स के भुगतान की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी है। अब नई तारीख 30 नवंबर, 2020 हो गई है। (एजेंसी, हि.स.)

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