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कांग्रेस को लगा बड़ा झटका , सुप्रीम कोर्ट ने कहा बोपैया प्रोटेम बने रहेंगे स्पीकर

नई दिल्ली (ईएमएस)। कर्नाटक विधानसभा में बहुमत परीक्षण से ठीक पहले उच्चतम न्यायालय ने आज बड़ा फैसला देते हुए कहा कि केजी बोपैया कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर बने रहेंगे। कांग्रेस ने उनकी नियुक्ति के खिलाफ अदालत में याचिका दायर की थी जिस पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने यह फैसला देते हुए कांग्रेस की आपत्तियों को खारिज कर दिया। अब यह तय हो चुका है कि राज्यपाल द्वारा नियुक्त प्रोटेम स्पीकर केजी बोपैया के नेतृत्व में ही बहुमत परीक्षण कराया जाएगा। सुनवाई के दौरान एएसजी तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि बहुमत परीक्षण का लाइव टेलिकास्ट किया जाएगा। इस पर जिरह के बाद कांग्रेस ने भी अपनी आपत्तियों को वापस ले लिया। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार 4 बजे कर्नाटक में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया था। इसके बाद कर्नाटक के राज्यपाल वजुभाई वाला ने बीजेपी विधायक केजी बोपैया को प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया था।

अदालत में आज सुनवाई के समय वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि परंपरा के अनुसार सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाना चाहिए था। कांग्रेस-जद (एस) गठबंधन की ओर से पेश हुए सिब्बल ने कहा कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति के लिए राज्यपाल के पास सीमित विवेकाधिकार है। सिब्बल ने कहा कि अगर प्रोटेम स्पीकर को सिर्फ विधायकों को शपथ दिलानी होती तो हमें कोई आपत्ति नहीं होती मगर समस्या यह है कि वही शक्ति परीक्षण संचालित करेंगे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रमंडल देशों में सबसे वरिष्ठ विधायक को प्रोटेम अध्यक्ष बनाने का चलन है।

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कर्नाटक की नई विधानसभा का आज पहला सत्र आहूत किया गया है जिसमें विधायकों को विधानसभा सदस्यता की शपथ दिलाई जा रही है। शाम चार बजे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा सदन में अपना बहुमत साबित करेंगे। शुक्रवार शाम राज्यपाल वजुभाई वाला ने बोपैया को कर्नाटक विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ दिलाई थी जिसके बाद कांग्रेस ने कहा था कि सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाना चाहिए। इस निर्णय को चुनौती देने वाली कांग्रेस और जद (एस) ने संयुक्त याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की थी।

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