Home Sliderखबरेदेशनई दिल्ली

कार्ति चिदंबरम की विदेश जान वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई से न्यायालय का इंकार

नयी दिल्ली, उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम के पुत्र कार्ति चिदंबरम की विदेश जाने की अनुमति मांगने वाली याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इंकार कर दिया।

कार्ति के खिलाफ आईएनएक्स मीडिया मामले में आपराधिक मामला दर्ज है। प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति यू. यू. ललित और न्यायमूर्ति के. एम. जोसेफ की पीठ ने कहा कि कार्ति चिदंबरम का विदेश जाना कोई जरूरी मुद्दा नहीं है जिसकर तुरंत सुनवाई की जरूरत हो। पीठ ने कहा, ‘‘कार्ति चिदंबरम का विदेश जाना इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि उसे अन्य मामलों पर तरजीह दी जाए।” तुरंत सुनवाई से इंकार करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा कि न्यायाधीशों के पास उनकी क्षमता से ज्यादा मामले हैं। 

Related Articles

Back to top button
Close