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पालघर कोर्ट ने प्रेमी और प्रेमिका को सुनाया उम्रकैद की सजा ,पालघर समीर पिम्पले हत्या कांड, अब प्रेमी और प्रेमिका बहा रहे है आंसू

केशव भूमि नेटवर्क ,पालघर,15 दिसम्बर  : मुंबई से सटे पालघर जिला के  पालघर में बहुचर्चित समीर पिम्पले हत्याकांड में पालघर जिला कोर्ट ने दोनों पक्ष का दलील सुनने के बाद आरोपी शिक्षिका समिधा पिम्पले और उसके प्रेमी संतोष संखे को दोषी ठहराते इन्हें उम्रकैद की सजा सुनते हुए 15 -15 हजार रूपये का दंड और सबूत के साथ छेड़छाड़ के मामले में 5 हजार का दंड सुनाया है। अब प्रेमी और प्रेमिका आंसू  बहा रहे है. 2015 में घर के बाथरूम में समीर पिम्पले मृत अवस्था में पाए गए थे .

बता दे की बच्चो का भविष्य बनाने वाली पालघर की रहने वाली शिक्षिका समिधा पिम्पले पर इश्क का बुखार इस कदर चढ़ा की उसने 9 जुलाई 2015 को अपने प्रेमी संतोष संखे के साथ मिलकर उसने बाबी फिल्म के एक सिन को दोहराते हुए अपने ही पति समीर पिम्पले को मौत के घाट उतार दिया था .और समीर की मौत हार्ड अटैक के कारण बाथ रूम में गिरने से हुई ऐसा बताने की कोशिश की .लेकिन समीर के माँ –बाप को शक था की उनके बेटे की मौत हार्ड अटैक से नहीं हुई है उसके मौत के पीछे कोई साजिश है .

जिसके बाद समीर के माँ –बाप ने पुलिस प्रशासन के वरिष्ट अधिकारियो से इस घटना की जाँच करने की गुहार लगायी .जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पालघर के dysp जयवंत बजबले ने इस मामले की बाग डोर खुद संभाल कर जब पुलिस निरीक्षक नीलेश माईंकर ,PSI बोस ,ASI आर.एन वाघ ,ASi AM जोशी , HC विनय मोरे अन्य पुलिस कर्मचारी की टीम बनाकर पुलसिया हथकंडा अपनाया तो सारा मामला सामने आगया .जिसके बाद पुलिस ने समिधा पिम्पले और उसके प्रेमी संतोष संखे को गिरफतार कर लिया .   

वही घटना के समय पालघर पुलिस  ने जानकारी देते हुए बताया था कि घटना के दिन समिधा पिम्पले और उसके पति समीर पिम्पले में शरीर संबंध बनाने को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया था . जिसके घर में रखे कपाट से समीर टकरा कर घायल हो गया और उसके चेहरे से खून बहने लगा .उसी मौके का फायदा उठाते हुए समिधा ने अपने घायल पति को कमरे में बंद करके अपने प्रेमी संतोष संखे को घर पर बुलाया और दोनों ने मिलकर पहले समीर के साथ मारपिट की .

उसके बाद उसका हाथ पीछे करके सेल्वर टेप से चिपका कर समिधा उसके पेट पर बैठ कर उसके दोनों पैर को दबाकर रखा उसके प्रेमी संतोष ने तकिया से उसका मुह को तबतक दबा कर रखा जब तक समीर की मौत नहीं हो गयी . उसके बाद दोनों ने उसे घर के बाथरूम में उल्टा सुला कर बाथरूम का नल चालू कर बाथरूम में रखे सभी सामान को तितर – बितर कर इसे एक घटना का रूप देने की कोशिश .उसके बाद  समिधा और उसका प्रेमी सारे सबुत मिटाकर घर से बाहर चले गए थे .

दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया उम्रकैद की सजा

सरकारी वकील दीपक तरे

इस हत्या कांड की सुनवाई करते हुए पालघर जिला कोर्ट के न्यायधीस एस.एस गुल्हाने ने दोनों पक्ष के वकीलों की दलील सुनने के बाद तथा सरकारी वकील दीपक तरे और पुलिस अधिकारियो द्वारा पेश किये गए गवाहों के साथ साथ पुलिस जाँच के दौरान पुलिस द्वारा हत्या के लिए इन दोषियों द्वारा उपयोग किया गया प्लासटिक टेप और अन्य सामान जिसे जलाकर इन दोषियों द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई थी, cctv कैमरा फुटेज ,मोबाईल कॉल रिकार्ड व अन्य सबूत पेश किये गए उसे देखते हुए .पालघर जिला कोर्ट के न्यायधीस एस.एस गुल्हाने ने 12 दिस्मबर, बुधवार को शिक्षिका समिधा पिम्पले और उसके प्रेमी संतोष संखे को दोषी ठहराते हुए  15 दिसम्बर तक फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस दौरान समिधा को चक्कर आ गया था .

जिसके बाद 15 दिस्मबर को कोर्ट ने इन्हें उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 15 -15 हजार रूपये का दंड और सबूत के साथ छेड़छाड़ के मामले में 5 हजार का दंड भी सुनाया ।

वही सजा सुनाने के दौरान एक तरफ समिधा पिम्पले अपने परिवार और रिश्तेदारों के सामने फुट फुट कर रो रही थी वही दूसरी तरफ संतोष संखे अपने अपंग और बूढ़े माँ –बाप की समिधा पिम्पले अपने छोटे बच्चे की दुहाई देते हुए कोर्ट से सजा में कुछ छुट पाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए हालंकि इनकी दुहाई का कोर्ट पर कोई असर नहीं दिखाई दिया .

कोर्ट द्वारा समीर के हत्या में सजा सुनाए जाने के बाद समीर के माता पिता ने कहा हमे पहले से कोर्ट पर विश्वास था जिसका फल हमे दिया है ,कोर्ट के इस फैसले से हम खुश है ..

 

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