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फिर शुरू होंगी पांचवीं, आठवीं की बोर्ड परीक्षाएं

Madhya Pradesh  गुना, 12 फरवरी = सात साल बाद शिक्षा विभाग पांचवीं व आठवीं कक्षा के लिए बोर्ड परीक्षा आयोजित करने की तैयारी में जुटा है। शिक्षा गुणवत्ता अभियान को बेहतर बनाने के लिए यह निर्णय सरकार ने लिया है। इससे पहले वर्ष 2009 में आखिरी बार बोर्ड परीक्षा ली गई थी। ऐसे में सात साल के लंबे अंतराल के बाद एक बार फिर बोर्ड परीक्षा ली जाएगी। 

दरअसल, साल 2010 से पांचवीं, आठवीं की बोर्ड की परीक्षा समाप्त कर दी गई थी। बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिए राज्य सरकार ने केंद्र शासन के पास प्रस्ताव भेजा था। केंद्र सरकार ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। मध्यप्रदेश सहित छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र आदि राज्यों में भी बोर्ड परीक्षा शुरू करने के लिए केंद्र की मंजूरी मिली है। निर्देश जारी होने के बाद शिक्षा विभाग इसकी तैयारी में जुटा है। 8वीं बोर्ड परीक्षा के लिए अलग केंद्र बनाए जाएंगे। वहीं पांचवीं कक्षा की परीक्षा स्कूलों में ही होगी। 
पांचवीं और आठवीं की बोर्ड परीक्षाओं में परीक्षार्थियों को अलग से उत्तर पुस्तिका नहीं दी जाएगी। प्रश्नपत्र में ही उत्तर लिखने के लिए अलग से जगह दी जाएगी। ताकि विद्यार्थी वहीं प्रश्न का उत्तर लिख सकें। 

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प्राप्त जानकारी के अनुसार 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 17 मार्च से शुरू होगी जो 23 मार्च तक चलेंगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि 8वीं और 5वीं में बोर्ड परीक्षा की मंजूरी मिल गई है। हालांकि परीक्षा को लेकर स्पष्ट निर्देश अब तक नहीं मिले हैं। विभागीय स्तर पर लोकल और बोर्ड दोनों तरह की परीक्षाओं के हिसाब से तैयारी कर रहे हैं। जैसे निर्देश मिलेंगे, वैसे काम किया जाएगा। 

कक्षा 5वीं व 8वीं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन पत्र 20 फरवरी तक भरे जा सकते हैं। जिले में कक्षा 5 व 8 वीं के स्वाध्यायी परीक्षार्थियों के परीक्षा फार्म भरने के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा मापदंड निर्धारित किए गए हैं। जिन्हें विद्यार्थियों को पूरा करना होगा। फार्म भरने में इन शर्तों का पालन करना होगा। स्वाध्यायी परीक्षा हेतु राज्य के अंदर 14 वर्ष से अधिक उम्र के आवेदक पात्र होंगे। परीक्षार्थी सीधे प्राथमिक शिक्षा प्रमाण पत्र कक्षा 5 में स्वाध्यायी रूप से सम्मिलित हो सकता है। इसके साथ ही विद्यार्थी द्वारा कहीं अध्ययन न करने की स्थिति में नगर, निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत संस्था द्वारा जन्म तिथि प्रमाण पत्र मान्य होगा। 

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