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महाराष्ट्र – रात के 11 बजे से सुबह के 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू , महानगरों में धारा 144 लागू

मुंबई : मुंबई सहित पूरे राज्य में वैश्विक महामारी कोरोना के रोकथाम को लेकर महाविकास आघाड़ी सरकार ने मंगलवार से राज्य के सभी  महानगरपालिका क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू  लागू करने का निर्णय लिया है .

 वही यूरोप के देशों में कोरोना का प्रभाव तेजी से बढ़ा है, ब्रिटेन में कोरोना का नया वायरस  मिलने को लेकर सोमवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने उपाय योजना को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की. जिसमें रात के 11 बजे से सुबह के 6  बजे तक कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया गया.

यूरोपमध्य-पूर्व देशों से आने वालों को अब 14 दिन का क्वारंटाइन हुवा अनिवार्य 

अब यूरोप,मध्य-पूर्व देशों से आने वालों को 14 दिन क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है.मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा है कि आने वाले 15 दिनों तक विशेष एहतियात बरतने की आवश्यकता है.सरकार के निर्णय के तहत  राज्य के 27  महानगरपालिका क्षेत्रों में एक स्थान पर पांच से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे.इसका असर ट्रेन एवं बस के परिचालन में नहीं पड़ेगा. सरकार का यह निर्णय 5 जनवरी तक लागू रहेगा.

संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस का किया था जिक्र

 रविवार को जनता के साथ संवाद  कार्यक्रम में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने ब्रिटेन में कोरोना के नए वायरस का जिक्र किया था. उन्होंने अपने संवाद में कहा था कि इसके लिए न तो नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा और न ही लाकडाउन घोषित किया जाएगा.लेकिन मुख्यमंत्री आवास वर्षा में हुई बैठक के बाद नाइट कर्फ्यू का निर्णय लिया गया.

देखे विडियो  – संवाद में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था की ….. 

यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन अनिवार्य

मुख्यमंत्री ठाकरे ने विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि बाहर के देशों से आने वाले यात्रियों की जांच कड़ाई से की जानी चाहिए. सभी यूरोपीय देशों के साथ ही मध्य-पूर्व देशों से आने सभी यात्रियों को 14 दिन तक क्वारंटाइन अनिवार्य किया गया है.क्वारंटाइन किए गए यात्रियों की पांचवें अथवा सातवें दिन कोरोना जांच (आरटीपीसीआर) की जाएगी. क्वारंटाइन की अवधि पूरा होने के बाद ही उन्हें घर छोड़ा जाएगा.

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