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हाजी अली दरगाह के पास अतिक्रमण हटाने पर कोर्ट खुश

नई दिल्ली, 14 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई के हाजी अली दरगाह के पास अतिक्रमण हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार और दरगाह ट्रस्ट की प्रशंसा की। कोर्ट ने कहा कि अब सौंदर्यीकरण की योजना बनाएं। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई के पहले सौंदर्यीकरण की योजना कोर्ट में सौंपनी होगी। मामले पर अगली सुनवाई 4 अक्टूबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने दरगाह के पास किनारा मस्जिद पर भी जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया। 

पिछले 14 जुलाई को हाजी अली दरगाह ट्रस्ट की अर्जी पर अपने पहले के फैसले को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगार के पास किनारा मस्जिद को सुरक्षित रहने देने का आदेश दिया था। हाजी अली दरगाह ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उसे किनारा मस्जिद को बचाने के लिए महाराष्ट्र सरकार के पास रेगुलराइज करने की अर्जी देने की अनुमति दी जाए। कोर्ट ने हाजी अली दरगाह की अर्जी को स्वीकार करते हुए किनारा मस्जिद को रेगुलराइज करने की अर्जी देने की अनुमति दी।

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पिछले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने हाजी अली दरगाह के पास किनारा मस्जिद को न हटाने की महाराष्ट्र सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र सरकार ने दलील दी थी कि किनारा मस्जिद हटाए जाने से स्थिति खराब हो सकती है। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किनारा मस्जिद को हटाने से हाजी अली ट्रस्ट या किसी और को कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो राज्य सरकार इसमें इतनी रुचि क्यों दिखा रही है। 

पिछले तीन जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया था कि वो दो हफ्ते के भीतर हाजी अली दरगाह के चारों तरफ और दरगाह जाने वाली सड़कों पर से अतिक्रमण हटाए। कोर्ट ने कहा कि अगर उसके आदेश का पालन नहीं किया गया तो इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। कोर्ट ने दरगाह के आसपास 908 वर्गमीटर इलाके से अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था।

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