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आदर्श घोटाला में अशोक चव्हाण को बड़ी राहत , हाईकोर्ट ने केस चलाने पर लगाई रोक

मुंबई, 22 दिसम्बर : बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदर्श सोसायटी घोटाला मामले में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण पर केस चलाने की अनुमति देने वाले राज्यपाल के आदेश को शुक्रवार को खारिज कर दिया। हाईकोर्ट के इस फैसले से चव्हाण को बड़ी राहत मिली है।

उल्लेखनीय है कि राज्यपाल सी. विद्यासागर राव ने मामले की जांच कर रही सीबीआई को यह मंजूरी फरवरी 2016 में दी थी। इसके विरोध में सांसद चव्हाण ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने कहा था कि राज्यपाल ने सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि बदले हुए राजनीतिक माहौल के कारण मंजूरी दी।

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हाईकोर्ट के फैसले के बाद चव्हाण ने कहा कि राज्यपाल का आदेश पूरी तरह राजनीति से प्रेरित और पक्षपातपूर्ण था। उन्होंने एक बार फिर खुद को निर्दोष बताया। चव्हाण ने कहा कि हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश पढ़ने के बाद ही वह इस मामले में आगे कोई टिप्पणी करेंगे। (हि.स.)

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