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दीपावली पर ज्यादा आवाज के पटाखे बेचने पर होगी सजा : पुलिस आयुक्त

मुंबई, 05 अक्टूबर : दीपावली और अन्य त्योहारों के दौरान होने वाले ध्वनि व वायु प्रदूषण के संभावित नुकसान को टालने के लिए नाशिक शहर पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने पर्यावरण संरक्षण कानून 1986 अंतर्गत नियम व सुधरित नियम 89 के तहत ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है। आयुक्त के अनुसार छह नवंबर 2017 की रात 12 बजे तक तेज आवाज वाले पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है।

गौरतलब है कि दीपावली का पर्व समीप है और लोग पटाखे फोड़कर व मिठाई के साथ इस त्योहार का आनंद उठाते हैं लेकिन ज्यादा आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री पर नाशिक पुलिस आयुक्तालय द्वारा पाबंदी लगा दी गई है। नाशिक पुलिस आयुक्त रविंद्र कुमार सिंघल ने पटाखे फोड़ने वाली जगह से चार मीटर अंतर तक 125 डेसीबल आवाज करने वाले पटाखे की बिक्री पर पाबंदी लगाई है।

उन्होंने नागरिकों से पटाखे भीड़भाड़ वाले इलाकों से दूर खुले मैदान में फोड़ने की अपील की है। पटाखों के 115 डेसीबल से अधिक होने व शांत क्षेत्र, अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, न्यायालय परिसर से 100 मीटर के क्षेत्र व पेट्रोल पंप, केरोसिन ज्वलनशील पदार्थों के भंडारण से बिक्री करने की दुकान करीब 100 मीटर दूर होनी चाहिए। इसी के साथ रात दस बजे से सुबह छह बजे के बीच पटाखे फोड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। 

आयुक्त सिंघल ने कहा है कि उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विदेशी पटाखे बिक्री करने और उसे फोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर मुंबई पुलिस अधिनियम की धारा 33 (1) (यू) व धारा 131 (ख) (1) के तहत आठ दिनों का कारावास व 01 हजार 250 रुपये का दंड होगा। (हि.स.)।

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