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प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर (हि.स.) । गुरुग्राम के रेयान स्कूल के छात्र प्रद्युम्न की हत्या के मामले में स्कूल मालिकों को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के खिलाफ प्रद्युम्न के पिता बरुण ठाकुर की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा मिली अग्रिम जमानत पर मुहर लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 6 दिसंबर को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली बेंच ने ये फैसला सुनाया।

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बरुण ठाकुर के वकील सुशील टेकरीवाल ने रेयान स्कूल के मालिकों को हाईकोर्ट द्वारा मिली अग्रिम जमानत को निरस्त करने की मांग की थी। उन्होंने कहा था कि ये प्रभावशाली लोग हैं जो साक्ष्यों के साथ तोड़-मरोड़ कर सकते हैं।

स्कूल के मालिकों की ओर से वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि स्कूल प्रबंधन की गलतियों के लिए मुंबई में बैठे किसी व्यक्ति को कैसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। अगर कोई प्रशासनिक विफलता है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है न कि किसी की हत्या के लिए। हत्या के मामले में पिंटो परिवार के खिलाफ सीबीआई को भी कोई सबूत नहीं मिले हैं।

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