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बजट 2017 : 2.5 से 5 लाख की सालाना आय पर अब देना होगा 5% टैक्स.

नई दिल्ली, 01 फरवरी=  आम बजट में इस बार वित्त मंत्री ने व्यक्तिगत आयकरदाता को ईमानदार बताते हुए राहत देने की घोषणा की है। इसमें 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक सालाना आय वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत आयकर में बड़ी छूट देते हुए आयकर सीमा को घटाकर आधा कर दिया है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख रुपये तक की सालान आय वाले व्यक्ति को 10 फीसदी के बदले मात्र 5 फीसदी आयकर देना होगा। पांच लाख रुपए तक की सालाना आय वाले लोगों के लिए अब आईटीआर फार्म को भी सरल कर दिया जाएगा जो सिर्फ एक पेज का होगा।

बुधवार को संसद में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए आम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने 2.5 लाख तक आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट जारी रखी है। वहीं आयकर के अगले वर्ग, 2.5- 5 लाख रुपये के स्लैब में आयकर सीमा 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी कर दी है। साथ ही आयकर में मिलने वाली सभी छूट जारी रखी है, जिसमें पीपीएफ, बीमा जैसे कई पूर्व प्रावधान आते हैं। इसके चलते 3 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्ति के लिए आयकर शून्य होगा। इसी तरह 5 लाख रुपये तक आय वाले के लिए आयकर बहुत कम होगा।

इसके साथ ही 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक आय वाले को 10 फीसदी सरचार्ज देना होगा। वही एक करोड़ रुपये से ज्यादा आय वालों को 15 फीसदी सरचार्ज देना होगा। इस सरचार्ज को लगाने को लेकर वित्तमंत्री ने संसद को बताया कि 2.5 – 5.0 लाख रुपये की आय वालों को दी आयकर में छूट के चलते सरकार को 15 हजार करोड़ रुपये कम मिलने की गणना की गई है, जिसकी भरपाई के लिए ये सरचार्ज लगाया है।

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