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बहुचर्चित पालघर साधु हत्याकांड , 89 आरोपियों को और मिली जमानत, 255 से ज्यादा लोग हुए है गिरफ्तार

पालघर : बहुचर्चित  पालघर साधू हत्याकांड मामले में शनिवार को ठाणे शेसन कोर्ट ने 89 आरोपियों को जमानत दे दिया है. इन आरोपियों को 15 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी गई है। इससे पहले इस मामले में 47 लोगों को जमानत मिली थी। अभी तक साधु हत्याकांड में के 194 आरोपियों की जमानत मंजूर हो चुकी है। इस मामले में अभी तक सीआयडी ने करीब 255 आरोपियों को गिरफ्तार किया है.

शनिवार को ठाणे जिले की विशेष अदालत में पालघर साधु हत्याकांड मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान आरोपियों की तरफ से अधिवक्ता अमृत अधिकारी और अतुल पाटिल ने अपनी दलील में कहा कि  भीड़ हिंसा में हुई दो साधुओं और एक चालक की मौत के मामले में इनकी कोई भूमिका नहीं थी। पुलिस ने उन्हें संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया था। जिला न्यायाधीश बी एस बहलकर ने 89 अभियुक्तों को जमानत दी और मामले की सुनवाई 15 फरवरी तय की है। गौरतलब है कि सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। सीआईडी की ओर से डहाणू कोर्ट में तीन अलग-अलग आरोप पत्र दाखिल दावा किया है कि दो साधुओं की हत्या किसी जातिगत विद्वेष से नहीं बल्कि चोरी के अफवाह के कारण हुई है।

बता दे की पालघर जिला मुख्यालय से करीब 110 किमी दूर कासा पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र और दादरा नगर हवेली बॉर्डर के पास स्तिथ गडचिंचले गांव में 16 अप्रैल को अपने गुरु के अंतिम संस्कार में दाभाड़े-खानवेल मार्ग से गुजरात जारहे 70 वर्षीय कल्पवृक्ष गिरी (चिकने महाराज) और सुशील गिरी महाराज (35) उनके चालक नीलेश तेलगाडे (3) को भीड़ ने पुलिस की मौजूदगी में पीट-पीटकर मौत के घाट उतार दिया था .

 यह घटना सामने आने के बाद से पुरे देश में तहलका मचा हुवा गया था .और इस मामले को लेकर पुलिस पर लगे गंभीर आरोप को देखते हुए सरकार ने इस मामले की जाँच सीआईडी को सौप दिया था .इस मामले को लेकर पुलिस ने अलग अलग धाराओ के तहत आरोपियों के खिलाफ 76,77 और 78 तीन एफआईआर दर्ज किया था.

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