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बिना जेल जाए नहीं सुधरेंगे मनपा आयुक्त : हाईकोर्ट

मुंबई, 02 नवम्बर : मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई मनपा, नवी मुंबई मनपा और कल्याण डोंबिवली मनपा को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब तक किसी मनपा आयुक्त को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक उनकी कार्यप्रणाली सुधरने वाली नहीं है। त्योहारों के दौरान अवैध रूप से बनाए जाने वाले मंडपों को लेकर ठाणे के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेश बेडेकर ने हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसपर हाईकोर्ट सुनवाई कर रहा था।

मुंबई और ठाणे जिले में त्योहारों के दौरान अवैध रूप से मंडप बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अवैध मंडपों को लेकर ठाणे के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर महेश बेडेकर ने मनपा आयुक्तों पर कार्रवाई करवाने के लिए मुंबई हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी जिसकी सुनवाई करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने मुंबई मनपा, नवी मुंबई मनपा और कल्याण डोंबिवली मनपा को फटकार लगाते हुए कहा है कि जब तक किसी मनपा आयुक्त को जेल में नहीं डाला जाएगा, तब तक सुधार होने की गुंजाइश कम ही दिखाई दे रही है। 

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न्यायाधीश अभय ओक और न्यायाधीश एके मेनन ने याचिका की सुनवाई करते हुए तीनों मनपाओं को कड़ी फटकार लगाई है और मनपा प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा है कि मनपा प्रशासन नहीं सुधरा तो किसी न किसी मनपा आयुक्त को जेल में डाल दिया जाएगा। साथ ही न्यायालय की अवमानना को लेकर मुंबई हाईकोर्ट ने तीनों मनपाओं क्रमश: मुंबई मनपा, नवी मुंबई मनपा और कल्याण डोंबिवली मनपा को नोटिस जारी कर दिया है। (हि.स.)।

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