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मालेगांव विस्फोट: लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित को मिली जमानत

नई दिल्ली, 21 अगस्त : सुप्रीम कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस के आरोपी लेफ्टनेंट कर्नल पुरोहित को जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान पुरोहित के वकील हरीश साल्वे ने कहा था कि वे 9 सालों से जेल में बंद हैं और उनके खिलाफ अभी तक आरोप तय नहीं हुए हैं।

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हरीश साल्वे ने कहा था कि पुरोहित के खिलाफ मकोका के तहत आरोप हटा दिए गए हैं लिहाजा वे अंतरिम जमानत के हकदार हैं। एनआईए की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर सिंह ने कहा कि पुरोहित के खिलाफ साक्ष्य हैं जो आरोप तय करने में मददगार होंगे। 

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