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लालू प्रसाद की जमानत याचिका ख़ारिज, खराब हेल्थ की दलील नहीं माना कोर्ट

पटना, सनाउल हक़ चंचल, स्टेट हेड

झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी खबर मिल रही है.  राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की जमानत याचिका ख़ारिज कर दी गई है. झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद ने जमानत के लिए याचिका डाली थी. बता दें कि आज लालू प्रसाद की जमानत याचिका पर चल रही सुनवाई के दौरान लालू के वकील ने जज के सामने दलील दी कि लालू प्रसाद का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है. इस लिहाज से उन्हें बेल मिल जाना चाहिए. लेकिन लालू प्रसाद के वकील के दलील का कोर्ट में विरोध भी किया गया. कहा जा रहा है कि सजा की आधी अवधि जेल में रहने के बाद ही बेल का प्रावधान है. इसी प्रावधान के कारण हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलने की बात सामने आई है. माना जा रहा है कि अब सुप्रीम कोर्ट में अपील के बाद ही यह बेल की संभावना है.

इसके अलावा लालू प्रसाद के वकील ने कहा कि रिपोर्ट नहीं मिलने के कारण घोटाला की जानकारी नहीं मिली थी. DC और AG  ने सरकार को रिपोर्ट नहीं दिया था. वकील ने कहा कि लालू प्रसाद को साजिश के तहत फंसाया गया था. वहीं CBI के वकील ने CM के साथ वित्तमंत्री रहने पर सवाल उठाया था. बता दें कि 02 फ़रवरी को ई कोर्ट से लालू प्रसाद को राहत नहीं मिली थी. झारखंड हाईकोर्ट ने CBI कोर्ट के आदेशों के रिकॉर्ड को कोर्ट में पेश किये जाने की मांग की थी. लालू प्रसाद फिलहाल रांची के  बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं. लालू पर चारा घोटाले से जुड़े 7 केस दर्ज हैं. 3 केस पर सुनवाई चल रही है.

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इस मामले में दो सप्ताह बाद अगली सुनवाई की तारीख तय की गई थी. इस मामले से जुड़े एक अन्य केस में भी झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. जिसमें CBI कोर्ट से राजद के कई नेताओं को जारी किये गए नोटिस पर झारखंड हाईकोर्ट ने स्टे लगा दिया था. बता दें कि रांची सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को देवघर ट्रेजरी व चाईबासा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में साढ़े 3 साल और 5 साल की सजा सुनाई है. लालू प्रसाद ने सीबीआई कोर्ट के इन्हीं आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है. लालू प्रसाद को अभी जमानत नहीं, झारखंड हाईकोर्ट ने मांगी है पहले के आदेशों की कापियां

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र को मिल चुकी है राहत…

बताते चलें कि पिछले शुक्रवार को चारा घोटाले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ जगन्नाथ मिश्र को हाईकोर्ट से राहत मिल गई थी. उनकी जमानत याचिका को स्वीकार करते हुए जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की कोर्ट ने उन्हें इलाज कराने के लिए चार सप्ताह की औपबंधिक जमानत दे दी. चार सप्ताह बाद उन्हें निचली अदालत में सरेंडर करने का आदेश दिया है.

डॉ जगन्नाथ मिश्र को चारा घोटाले में चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में पांच साल की कैद की सजा सुनाई गई है. उन्होंने इस मामले में निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है साथ ही जमानत की मांग की थी. 

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