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लोकपाल नियुक्ति मामले में केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी जानकारी, एक मार्च को होगी बैठक

नई दिल्ली, 23 फरवरी : लोकपाल की नियुक्ति के मामले पर शुक्रवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि लोकपाल की नियुक्ति को लेकर एक मार्च को प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस, लोकसभा के स्पीकर और विपक्ष के नेता के बीच बैठक होगी। इस बैठक में लोकपाल की नियुक्ति पर चर्चा होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय से पांच मार्च तक इसके बाबत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया है।

इससे पहले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने लोकपाल की नियुक्ति को लटकाने पर कड़ा एतराज जताया था। कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल विधेयक-2013 जो 2014 में अस्तित्व में आया उसके आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल के लिए चयन समिति में न्यायविद की नियुक्ति के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को वरीयता दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लोकपाल की नियुक्ति के लिए नेता प्रतिपक्ष के बिना भी नियुक्ति की जा सकती है। वर्तमान में प्रधानमंत्री के जरिए भी नियुक्ति की जा सकती है।

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि वर्तमान परिस्थितियों में लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया था कि लोकपाल कानून 2014 में बना था, तो अब तक लोकपाल की नियुक्ति क्यों नहीं हुई? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वो लोकपाल की नियुक्ति में इस तरह देरी होते नहीं देख सकता। लोकपाल को एक डेड लेटर नहीं बनने दिया जाना चाहिए। (हि.स.)। 

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