Home Sliderखबरेमुंबईराज्य

सिनेमाघरों में सामान्य दरों पर बिकनी चाहिए खाने-पीने की चीजें: मुंबई हाईकोर्ट

मुंबई (ईएमएस)। मल्टीप्लेक्सों में खाने-पीने की चीजों की कीमतें बहुत ज्यादा होने का ज़िक्र करते हुए मुंबई हाईकोर्ट ने कहा कि इन्हें सामान्य कीमतों पर बेचा जाना चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने न्यायालय को बताया कि वह जल्द ही इस मुद्दे पर एक नीति बनाएगी। न्यायमूर्ति एसएम केमकर और न्यायमूर्ति एमएस कार्णिक की खंडपीठ मुंबई निवासी जैनेंद्र बक्शी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। बक्शी ने महाराष्ट्र के सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्सों के भीतर बाहर से लाई गई खाने-पीने की चीजें ले जाने पर लगी पाबंदी को चुनौती दी है। उनके वकील आदित्य प्रताप सिंह ने अदालत को बताया कि ऐसा कोई कानूनी प्रावधान नहीं है, जो किसी व्यक्ति को सिनेमाघरों के भीतर खाने-पीने का निजी सामान ले जाने से रोकता हो। उन्होंने कहा कि मल्टीप्लेक्सों के भीतर खाने-पीने की चीजें बिकती तो हैं, लेकिन उनकी कीमतें बहुत ज्यादा होती हैं।

सिंगल मदर के बच्चों को नहीं है पिता के नाम की जरूरत: हाईकोर्ट

इस पर सहमति जताते हुए न्यायमूर्ति केमकर ने कहा, सिनेमाघरों के भीतर बिकने वाले खाने के सामान और पानी की बोतलों की कीमत वास्तव में बहुत ज्यादा होती है। हमने खुद ही यह अनुभव किया है। मल्टीप्लेक्सों को इन्हें सामान्य कीमतों पर बेचना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि यदि मल्टीप्लेक्सों में लोगों को बाहर से लाई गई खाने-पीने की चीजें अंदर नहीं ले जाने दिया जाता तो वहां खाने-पीने के सामान पर पूरी मनाही होनी चाहिए। न्यायमूर्ति केमकर ने कहा, मल्टीप्लेक्सों के अपने वेंडर भी नहीं होने चाहिए, जो भीतर खाने-पीने की चीजें बेचते हैं। सरकारी वकील पूर्णिमा कंथारिया ने न्यायालय को बताया कि याचिकाकर्ता एवं मल्टीप्लेक्स मालिक संगठन (एमओए) के सुझावों पर विचार करने के बाद राज्य सरकार जल्द ही इस मुद्दे पर नीति तैयार करेगी। एमओए सिनेमाघर मालिकों का राष्ट्रव्यापी संगठन है। अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 12 जून को करेगी।

Related Articles

Back to top button
Close