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मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली । दिल्ली के साकेत कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामले में सभी दोषियों की सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया। कोर्ट 11 फरवरी को सजा पर फैसला सुनाएगा।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने दोषियों को जुर्माने के साथ अधिकतम सजा और मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर की मौत तक उम्रकैद की सजा की मांग की। दोषियों की तरफ से कम से कम सजा देने की मांग की गई है। 28 जनवरी को सुनवाई करनेवाले एडिशनल सेशंस जज सौरभ कुलश्रेष्ठ के छुट्टी पर होने के कारण इस मामले की सुनवाई टल गई थी। 20 जनवरी को कोर्ट ने मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर समेत 19 आरोपियों को दोषी करार दिया था।

कोर्ट ने ब्रजेश ठाकुर समेत दस आरोपियों को पॉक्सो और गैंगरेप का दोषी और नौ महिला आरोपियों को आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया था। कोर्ट ने कहा था कि शेल्टर होम में रहनेवाली नाबालिग लड़कियों के साथ कई बार रेप हुआ। कोर्ट ने एक आरोपी विक्की को दोषमुक्त कर दिया था ।

सुनवाई के दौरान सीबीआई ने कोर्ट से कहा था कि नाबालिग पीड़ितों के बयानों से साफ है कि सभी 20 आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य हैं। अभियुक्तों ने कहा था कि सीबीआई ने निष्पक्ष जांच नहीं की है। सभी केस भ्रमपूर्ण हैं । न कोई घटना की तिथि है और न ही समय और स्थान। सभी पीड़ितों ने पहली बार कोर्ट में ही बयान दिया। कोर्ट के पहले पीड़ितों ने पुलिस या मजिस्ट्रेट या सीबीआई को कोई बयान नहीं दिया।

इस मामले में साकेत कोर्ट ने पिछले साल 25 फरवरी से सुनवाई शुरू की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 7 फरवरी को इस केस की सुनवाई बिहार से दिल्ली की साकेत कोर्ट ट्रांसफर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्दश दिया था कि सुनवाई छह महीने में पूरी की जाए। पिछले साल 30 मार्च को कोर्ट ने सभी पर आरोप तय किए थे। कोर्ट ने आरोपियों पर यौन उत्पीड़न, आपराधिक साजिश, पॉस्को एक्ट की धारा 3, 5 और 6 के सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाने का आदेश दिया था । इस मामले में मुख्य अभियुक्त ब्रजेश ठाकुर समेत 21 लोगों को आरोपी बनाया गया। उनमें शाइस्ता प्रवीण ऊर्फ मधु, मोहम्मद साहिल ऊर्फ विक्की, मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर का चाचा रामानुज, बाल कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष दिलीप वर्मा, शेल्टर होम के मैनेजर रामाशंकर सिंह , अश्विनी कुमार और कृष्णा कुमार राम शामिल हैं।

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