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ड्रीम वैली के फ्लैट खरीददारों की याचिका पर आम्रपाली ग्रुप को नोटिस

नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। आम्रपाली ग्रुप के ड्रीम वैली प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीददारों ने नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी ) द्वारा दिवालिया प्रक्रिया शुरु करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने इस याचिका को आम्रपाली के मुख्य मामले के साथ टैग करने का आदेश दिया है।

नोएडा एक्सटेंशन में स्थित इस प्रोजेक्ट में फ्लैटधारकों ने 2011 में फ्लैट बुक कराया था। आम्रपाली को फ्लैट खरीददारों को 2014 में कब्जा देना था लेकिन अभी तक कब्जा नहीं मिला है।

पिछले 13 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली समूह के प्रमोटर्स को देश छोड़ने पर रोक लगा दी थी। आम्रपाली सिलिकॉन सिटी फ्लैट ओनर्स वेलफेयर सोसायटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने आम्रपाली ग्रुप के प्रमोटर्स को देश छोड़ने पर रोक लगाई थी। आम्रपाली का सिलिकॉन सिटी प्रोजेक्ट नोएडा के सेक्टर 50 में स्थित है।

फ्लैट ओनर्स ने आरोप लगाया था कि आम्रपाली समूह ने उन्हें फ्लैट समय पर नहीं दिया है। पिछले 6 अक्टूबर को आम्रपाली के ग्रेटर नोएडा प्रोजेक्ट के 55 फ्लैट खरीददारों ने भी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल (एनसीएलटी ) द्वारा दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरु करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली को नोटिस जारी किया था।

बैंक ऑफ बड़ौदा ने आम्रपाली के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरु करने के लिए एनसीएलटी में याचिका दायर की थी। आम्रपाली ने बैंक ऑफ बड़ौदा का 97.30 करोड़ रुपये का लोन डिफाल्ट किया था।

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