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थर्ड पार्टी क्लैम पर मिलेगा 5 लाख का मुआवजा

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने सड़क हादसे में दुर्घटनाग्रस्त और मृतकों के मुआवजे की राशि में संशोधन किया है । इस संशोधन के बाद यदि सड़क दुर्घटना में हुए हादसे के कारण किसी व्यक्ति की मौत होती है, तो उसके परिजनों को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। सरकार ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 को संशोधित करते हुए यह प्रावधान किया है।
नया फार्मूला

मुआवजे की राशि तय करने के लिए नया फार्मूला तैयार किया गया है। इसमें 5 लाख की मुआवजा राशि और विकलांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा राशि तय होगी।

स्थाई विकलांगता की स्थिति में किसी भी हालत में कम से कम 50,000 का मुआवजा दिया जाएगा। मामूली चोट होने की दशा में न्यूनतम 25,000 का मुआवजा थर्ड पार्टी क्लेम में दिया जाएगा।

2019 से हर साल 5 फ़ीसदी का इजाफा,

जो नई अधिसूचना जारी हुई है। उसके अनुसार मुआवजे की राशि में हर साल 5 फ़ीसदी की वृद्धि किए जाने का प्रावधान किया गया है। जिसके कारण नियमों में बार-बार संशोधन करने की आवश्यकता नहीं होगी। साल-दर-साल 5 फ़ीसदी की वृद्धि होती रहेगी।

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