Home Sliderखबरेदेशनई दिल्ली

कारेस्पोंडेंस के जरिए शिक्षा नहीं दे सकते इंजीनियरिंग कॉलेज : सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि तकनीकी शिक्षा कारेस्पोंडेंस के जरिए नहीं दी जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इंजीनियरिंग कॉलेज कारेस्पोंडेंस के जरिए शिक्षा नहीं दे सकते हैं।

इस मसले पर फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश पर मुहर लगाई जिसमें तकनीकी शिक्षा कारेस्पोंडेंस के जरिए नहीं देने की बात कही गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उड़ीसा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया जिसमें तकनीकी शिक्षा कारेस्पोंडेंस के जरिए करने देने को सही ठहराया गया था।

Related Articles

Back to top button
Close