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कोयला घोटाला : कोड़ा की सजा पर हाईकोर्ट की रोक

नई दिल्ली, 02 जनवरी (हि.स.)। दिल्ली हाईकोर्ट ने कोयला घोटाला मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए गए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सजा पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने मधु कोड़ा पर 25 लाख रुपए के जुर्माने के आदेश पर भी अगले आदेश तक रोक लगा दी है। कोड़ा को पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर को तीन साल की कैद और पच्चीस लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछले 16 दिसंबर को मधु कोड़ा,पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता , झारखंड के पूर्व मुख्य सचिव एके बसु और विजय जोशी को भी तीन तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीन साल की सजा के अलावा मधु कोड़ा को 25 लाख, विजय जोशी को 25 लाख, एच सी गुप्ता को 1 लाख, ए के बसु को 1 लाख और विनी आयरन एंड स्टील कंपनी को 50 लाख का जुर्माना देने का आदेश दिया था।

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