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गोरखपुर दंगा : CM योगी आदित्यनाथ पर नहीं चलेगा केस , हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद, 22 फरवरी : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को वर्ष 2007 के गोरखपुर दंगा मामले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ दायर याचिका खारिज कर दी। साथ ही इस मामले में पुनः जांच की अपील को भी खारिज कर दिया है। इसमें उन पर मुकदमा चलाने की मांग की गई थी। योगी आदित्यनाथ के अलावा इस मामले में कई और लोग भी अभियुक्त थे। इन पर 2007 में नफरत फैलाने वाला भाषण देने का आरोप लगाया गया था।

योगी आदित्यनाथ के खिलाफ वर्ष 2007 के गोरखपुर दंगे के मामले में प्रदेश सरकार ने पिछले साल मुकदमा चलाने की अनुमति देने से इंकार कर दिया था और कहा था कि उनके खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं है। इस आदेश की वैधानिकता को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी। परवेज परवाज और अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति कृष्णमुरारी और न्यायमूर्ति एसी शर्मा की पीठ ने सुनवाई की।\

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याचिकाकर्ता का आरोप था कि गोरखपुर दंगे में कोर्ट के आदेश से योगी आदित्यनाथ, मेयर मंजू चौधरी और विधायक राधामोहन अग्रवाल आदि के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने और दंगा भड़काने का मुकदमा दर्ज हुआ था। इनके भड़काऊ भाषण के बाद ही दंगा भड़का था। पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। वहीं याचिका में मांग की गई थी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की स्वीकृति दी जाए। कोर्ट ने सुनवाई के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 

गौरतलब है कि 11 साल पहले 27 जनवरी 2007 को गोरखपुर में सांप्रदायिक दंगा हुआ था। इस मामले में तत्कालीन भाजपा सांसद और मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को तब गिरफ्तार किया गया था और 10 दिनों तक जेल में रखा गया था। अदालत से जमानत मिलने पर योगी बाहर आए थे। (हि.स.)। 

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