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चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद दोषी करार, 3 को होगा सजा का ऐलान

पटना, सनाउल हक़ चंचल

रांची। चारा घोटाले के देवघर कोषागार केस में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव कों दोषी करार दिया है। सीबीआई के जज शिवपाल सिंह ने देवघर कोषागार केस में लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया। सजा का ऐलान तीन जनवरी को होगा। सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव को कोर्ट से सीधे रांची जेल ले जाया जाएगा।  वहीं जग्गनाथ मिश्र, धु्रव भगत, निषाद व दो महिलाओं को बरी दिया गया है। 22 आरोपियों में से 6 को बरी किया गया है।

बता दें कि इससे पहले सीबीआई की विशेष अदालत सुबह करीब 11 बजे अपना फैसला सुनाने वाली थी, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा समेत दूसरे अभियुक्त कोर्ट पहुंच चुके थे, लेकिन न्यायाधीश के कोर्ट में पहुंचने के बाद जानकारी दी गई कि कोर्ट दोपहर 3 बजे अपना फैसला सुनाएगा। इसके बाद लालू यादव समेत दूसरे आरोपी कोर्ट से लौट गए थे।

इससे पहले शिवपाल सिंह की अदालत ने इस मामले में सभी पक्षों के गवाहों के बयान दर्ज करने और बहस के बाद अपना फैसला 13 दिसंबर को सुरक्षित रख लिया था। मामले की सुनवाई के लिए अदालत में पेश होने के लिए लालू प्रसाद यादव अपने छोटे बेटे और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के साथ शुक्रवार शाम चार बजे ही पटना से रांची पहुंच चुके थे। 

यह है मामला

साल 1990 से 1994 के बीच जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सीएम थे, देवघर कोषागार से पशु चारे के नाम पर अवैध ढंग से 89 लाख, 27 हजार रुपये निकालने का आरोप था। हालांकि, ये पूरा चारा घोटाला 950 करोड़ रुपये का है, जिनमें से एक देवघर कोषागार से जुड़ा केस है। इस मामले में 38 लोगों पर सीबीआई ने 27 अक्टूबर, 1997 को मुकदमा दर्ज किया था, लेकिन 38 आरोपियों में से 11 की मौत हो चुकी है, जबकि तीन सीबीआई के गवाह बन गए हैं। वहीं, दो ने अपना गुनाह कुबूल कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 2006-07 में ही सजा सुना दी गई थी।

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