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दुष्कर्म और हत्या करने वाले दोषी की फांसी पर रोक

नई दिल्ली (ईएमएस)। सुप्रीम कोर्ट ने 8 वर्ष की बच्ची से रेप के बाद हत्या करने वाले दोषी अमरदीप शर्मा ऊर्फ रजिया उर्फ राजू की फांसी की सजा पर फिलहाल रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने यह आदेश दोषी राजू की अपील पर दिया।

कोर्ट ने इसके साथ ही निचली अदालत से इस मामले के रिकॉर्ड भी तलब किए हैं। गौरतलब है कि यह वही चर्चित केस है जिसमें उत्तराखंड हाईकोर्ट ने फांसी की सजा की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि 3 माह में यह कानून बनाया जाए जिसमें 15 साल या उससे कम उम्र की लड़की से रेप करने वाले को फांसी की सजा दी जाए। इस वर्ष 6 जनवरी को दिए फैसले में नैनीताल उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को यह आदेश एनसीआरबी के डाटा को देखते हुए तथा इस तरह की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखकर दिया था। उच्च अदालत ने कहा था कि दोषी समाज के लिए खतरा है और वह यह खतरा बना रहेगा क्योंकि वह सुधर नहीं सकता। गौरतलब है कि उत्तराखंड की यह घटना रुद्रपुर की है। बच्ची के साथ जून 2016 में तब दुष्कर्म किया गया था जब वह पड़ोस में जागरण देखने गई थी। पोक्सो कोर्ट ने दोषी गत वर्ष अप्रैल में फांसी की सजा दी थी।

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