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दो लाख रुपये जुर्माने के साथ सुहेब इलियासी को मिली उम्रकैद की सजा

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर (हि.स.)। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने टीवी सीरियल निर्माता और चर्चित शो ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के प्रस्तोता रहे सुहेब इलियासी को अपनी पत्नी अंजू इलियासी की हत्या के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडिशनल सेशंस जज संजीव मल्होत्रा ने सुहेब इलियासी को दस लाख रुपये का मुआवजा देने के साथ ही दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। 16 दिसंबर को न्यायालय ने सुहेब को आरोपी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।

आज जब न्यायालय सुहेब को सजा सुना रही थी उस समय कोर्ट में मौजूद सुहेब इलियासी बार-बार कह रहा था कि वो निर्दोष है ।

आज सजा पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने सुहेब इलियासी को फांसी की सजा देने की मांग की । सरकारी वकील ने कहा कि सुहेब इलियासी ने अपने सीरियल ‘इंडियाज मोस्ट वांटेड’ के जरिये अपनी अच्छी छवि बनाई और फिर हत्या की योजना बनाकर अपनी पत्नी की हत्या कर दी । सरकार की इस दलील का सुहेब के वकील ने विरोध करते हुए कहा कि फांसी की सजा रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में दी जाती है लेकिन ये केस रेयरेस्ट ऑफ द रेयर की श्रेणी में नहीं आता है । फांसी की सजा मानवाधिकार का उल्लंघन है । उन्होंने 1992 के राजेन्द्र प्रसाद के केस और अमेरिकी कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले का जिक्र किया । सुहेब के वकील ने कम से कम सजा देने की मांग की । उन्होंने कहा कि परिस्थिजन्य साक्ष्यों के आधार पर सुहेब को दोषी करार दिया गया है इसलिए उन्हें फांसी की सजा नहीं बल्कि कम से कम सजा होनी चाहिए । सुहेब के वकील ने कहा कि सुनवाई के दौरान उसके मुबक्किल को मानसिक रुप से काफी प्रताड़ित किया गया है।

सुहेब को उम्रकैद की सजा सुनाए जाने के बाद अंजू इलियासी की मां रुकमा सिंह ने संतुष्टी जताई । उन्होंने कहा कि फांसी ना हो तो भी कोई बात नहीं। उम्रकैद में आप हर रोज अपने गुनाह को भुगतते हो । सुहेब हमेशा इस केस के शुरुआत से लेकर आज तक झूठ बोलते रहे और पुलिस को गुमराह करते रहे । अंजू की मौत के बाद उसकी बहन ने सुहेब इलियासी पर ये केस दायर किया था । 

उल्लेखनीय है कि 10 जनवरी, 2000 को सुहेब की पत्नी अंजू घर में ही मृत पाई गई थीं । इलियासी पर शुरू में दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज किया गया था लेकिन बाद में दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि उनके खिलाफ हत्या का मामला भी चलाया जाए।

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