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महाराष्ट्र में प्लास्टिक पर जारी रहेगा बैन- हाईकोर्ट

– 3 महीने तक दंडात्मक करवाई पर रोक

मुंबई, (ईएमएस)। महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के फैसले पर रोक से मुंबई हाईकोर्ट ने इंकार कर दिया है. प्लास्टिक निर्माता एसोसिएशन ने महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. बता दें कि महाराष्ट्र सरकार ने पिछले महीने प्लास्टिक की थैलियों पर बैन लगा दिया था. इस रोक पर तर्क देते हुए महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि इस तरह की प्लास्टिक न केवल पर्यावरण के लिए नुकसादनेह है बल्कि यह इंसानों और जानवरों के लिए किसी खतरे से कम नहीं हैं. न्यायाधीश अभय ओक और रियाज़ छागला की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्लास्टिक बैन पर रोक से इंकार कर दिया. इससे पहले गुरुवार को प्लास्टिक पाबंदी को लेकर सुनवाई कर रही हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं और वकीलों को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि अगर आपको लगता है कि इस तरह भीड़ लेकर आने से अदालत के निर्णय को प्रभावित किया जा सकता है तो वो गलत है. कोर्ट ने प्लास्टिक निर्माताओ की मांग खरिज करते हुए उन्हें यह सहूलियत दी है की वो अपनी मांगों के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार के समक्ष अपनी बात रख सकते हैं. कोर्ट ने उम्मीद जताई की सरकार अपने अधिकरों का उपयोग कर याचिकाकर्ताओं की वाजिब मागों के आधार पर पहले के फैसले में आवश्यक बदलाव करेंगे.

– 3 महीने तक दंडात्मक करवाई पर रोक

महाराष्ट्र सरकार ने नोटिफिकेशन में प्लास्टिक बैन के बाद प्रतिबंधित पदार्थो के डिस्पोजल के लिए 1 महीने की समय सीमा तय की थी लेकिन हाईकोर्ट ने यह समय सीमा बढ़ाकर 3 महीने कर दी है और तब तक किसी के खिलाफ कोई दंडात्मक करवाई नहीं की जा सकती.

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