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युनिटेक ने लगाई सुप्रीम कोर्ट में गुहार, हर महीने 39 खरीददारों को देगा पांच करोड़

नई दिल्ली, 05 मई (हि.स.)। युनिटेक ने आज शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रस्ताव सौंपा है कि वो गुरुग्राम विस्ता के 39 खरीददारों को हर महीने पांच करोड़ रुपये का भुगतान करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट 8 मई को इस मामले पर सुनवाई करेगा।

पिछले 24 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने युनिटेक को सख्त आदेश देते हुए कहा था कि गुरुग्राम विस्ता के 39 खरीददारों को 8 मई तक ब्याज काम भुगतान नहीं करते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी।

इससे पहले 20 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने युनिटेक को आदेश दिया था कि वो विस्ता हाऊसिंग प्रोजेक्ट के 39 खरीददारों को एक जनवरी 2010 से 14 फीसदी ब्याज जमा करे । कोर्ट ने कहा था कि दो माह में ये पैसा जमा कराया जाए। इन खरीददारों ने प्रोजेक्ट समय पर पूरा न होने की वजह से पैसे लौटाने की मांग की थी।

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आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर को यूनिटेक द्वारा सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराये गए सोलह करोड़ रुपये को सुप्रीम कोर्ट कैंपस में स्थित युको बैंक में शॉर्ट टर्म फिक्स डिपॉजिट करने का आदेश दिया था ताकि उस पर ब्याज मिलता रहे। 39 फ्लैट खरीददारों ने गुड़गांव में युनिटेक के विस्ता प्रोजेक्ट में फ्लैट्स बुक कराये थे।

उसके पहले सुनवाई के दौरान कोर्ट ने युनिटेक से कहा था कि किसी भी अर्थव्यवस्था की नींव भरोसे पर टिकी होती है और भरोसा खत्म होने पर सब कुछ खत्म हो जाता है। कोर्ट में फ्लैट खरीददारों ने कहा था कि उन्हें युनिटेक पर भरोसा नहीं है। बिल्डर ने 8 साल पहले प्रोजेक्ट शुरु किया था। कोर्ट ने कहा था कि बिल्डर ने जो अनुबंध किया है उस पर टिकना होगा।

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