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सुप्रीम कोर्ट : कर्नल पुरोहित की जमानत अर्जी पर महाराष्ट्र, एनआईए से मांगा जवाब

नई दिल्ली, 05 मई (हि.स.)। मालेगांव ब्लास्ट मामले के आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीकांत पुरोहित की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और एनआईए को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है। पुरोहित ने मालेगांव ब्लास्ट के सह आरोपी साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को मिली जमानत के आधार पर अपनी भी जमानत की मांग की है।

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आपको बता दें कि पिछले 25 अप्रैल को साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को बांबे हाईकोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत दे दी थी लेकिन इस मामले के कर्नल पुरोहित की जमानत देने से इनकार कर दिया था। 2008 में हुए मालेगांव ब्लास्ट मामले में छह लोगों की मौत हुई थी और करीब सौ लोग मोटरसाइकिल में रखे एक बम से घायल हुए थे। इस मामले में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर और कर्नल पुरोहित को 2008 में ही गिरफ्तार किया गया था।

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