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शराब कारोबारियों को सरकार देगी राहत , चार महीने की फीस माफ , मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया निर्णय

मुंबई. लॉकडाउन की वजह से  हुए नुकसान की भरपाई को लेकर राज्य की महाविकास आघाड़ी सरकार वाइन शॉप एवं परमिट रूम चलने वाले शराब कारोबारियों को बड़ी राहत देने जारही है. बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य उत्पादन शुल्कविभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी.इस प्रस्ताव के तहत शराब कारोबारियों के लाइसेंस शुल्क को माफ करने व लाइसेंस फीस में 15 प्रतिशत  वृद्धि को वापस लेने का निर्णय लिया गया है.

देखा जाय तो राज्य के लिए शराब की बिक्री एक प्रमुख आय माना जाता है. वही शराब की बिक्री से 2019-20 में, 15,429 करोड़ रुपये का राजस्व  प्राप्त हुआ था. जबकि लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क के रुप में  909.10 करोड़ प्राप्त हुआ था. लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना की वजह से 25 मार्च से पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की गई थी. जिसके कारण सभी शराब की दुकानें बंद थीं. शराब की दुकानें बंद होने के कारण राज्य को भारी वित्तीय नुकसान का सामना करना पड़ा है.

50 प्रतिशत सीट पर बैठने की अनुमति

 वर्तमान में राज्य में 977 टीडीआई लाइसेंस 28,435 अन्य प्रमुख लाइसेंस हैं. 19 मई से परमिट रुम में सीलबंद शराब बेचने की व शराब की होम डिलवरी की अनुमति दी गई थी. लेकिन ग्राहकों ने अधिक प्रतिसाद नहीं दिया. जिसके बाद 5 अक्टूबर से राज्य के रेस्टोरेंट और परमिट वाले होटलों में केवल 50 प्रतिशत सीट पर ही बैठने की अनुमति के साथ होटल खोलने की अनुमति सरकार की तरफ से मिला है.इसलिए उनका व्यवसाय केवल 50 फीसदी ही हो रहा है. जिससे  वाइन शॉप एवं परमिट रूम चलाने वाले शराब कारोबारियों को अधिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है.साथ ही सरकार द्वारा 5 जनवरी तक दुबारा नाइट कर्फ्यू का एलान किये  जाने के बाद क्रिसमस एवं थर्टी फर्स्ट पर भी व्यवसायियों को अधिक उम्मीद नहीं है.

लाइसेंस के लिए 50प्रतिशत की छूट

 राज्य उत्पादन शुल्कविभाग की तरफ से तैयार किए गए प्रस्ताव में कहा गया है कि  एफ एल 3  लाइसेंस के लिए 50प्रतिशत की छूट दी जाएगी इसके साथ ही  एफ एल  4 लाइसेंस के लिए 50 प्रतिशत , फॉर्म ई लाइसेंस के लिए 30 प्रतिशत और फॉर्म ई 2 लाइसेंस के लिए 30 प्रतिशत की छूट दी जाएगी. जिन लाइसेंसधारियों ने पहले ही नवीकरण शुल्क का भुगतान कर दिया है, उन्हें आगे नवीकरण के समय इसका  लाभ मिलेगा. वर्ष 2020-21 के लिए की गई 6 प्रतिशत वृद्धि को भी वापस ले लिया जाएगा और 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए, लाइसेंस शुल्क के अनुपात में 3 महीने का लाइसेंस शुल्क लगाया जाएगा. ताड़ी व्यापारियों का कारोबार 5 अक्टूबर तक पूरी तरह से बंद था, इसलिए 1 सितंबर 2020 से 31 मार्च 2021 तक चार महीने के लिए शुल्क माफ करने का निर्णय लिया गया है.

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