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सिनेमाघरों के बुनियादी सुविधओं को लेकर कोर्ट गंभीर.

पटना, 25 जनवरी =  राज्य के सिनेमा घरों में सुरक्षा-व्यवस्था एवं बुनियादी सुविधओं के सुदृढ़़ीकरण हेतु राज्य सरकार की ओर से उठाये जा रहे ठोस कदम के बारे में स्थिति स्पष्ट करते हुए चार सप्ताह के अन्दर जवाबी हलपफनामा दायर करने का पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है।

कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता एवं न्यायाधीश सुधीर सिंह की खण्डपीठ ने एक लोकहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई करते हुए उक्त निर्देश दिया। मामले में याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को बताया गया कि सूबे के विभिन्न सिनेमाघरों में न तो सुरक्षा व्यवस्था की स्थिति ठीक है और ना ही बुनियादी सुविधएं उपलब्ध हैं, जिस कारण सिनेमा घरों में मनोरंजन हेतु आने वाले दर्शकों को घोर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि सिनेमाघरों में दर्शकों की भीड़ रहने के बावजूद सुरक्षा-व्यवस्था को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। जिससे दुर्घटना की आशंका हमेशा लगी रहती है।

मामले के विभिन्न पहलुओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को चार सप्ताह के भीतर इस दिशा में किए गए अथवा किये जा रहे कार्यों का ब्यौरा में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बाद होगी।

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