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सीबीएसई पेपर लीक: आरोपियों पर गलत धारा लगाने पर पुलिस को कोर्ट ने फटकारा

नई दिल्ली (ईएमएस)। सीबीएसई पेपर लीक मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने गलत धाराएं लगाने पर दिल्ली पुलिस को जमकर फटकारा भी। यहां तक की कोर्ट ने आईपीसी की रूल बुक खोल कर दिखाई। रविवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के सामने तीनों आरोपियों को दिल्ली पुलिस ने पेश किया। करीब 20 मिनट की सुनवाई के बाद कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दो दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया।

हालांकि, दिल्ली पुलिस ने पांच दिन की हिरासत की मांग की थी। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से आईपीसी की धारा 420 लगाने का तर्क पूछ लिया। इसके जवाब से संतुष्ट न होने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को आईपीसी की रूल बुक दिखाते हुए आगे से सही धारा लगाने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस और कानून की धाराएं अलग-अलग हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने रविवार को तीनों लोगों को गिरफ्तार किया है, जो पेपर लीक करने के मुख्य आरोपी हैं। क्राइम ब्रांच ने बताया कि गिरफ्तार तीनों मुख्य आरोपियों में दो दिल्ली के ही एक स्कूल के टीचर हैं, जबकि तीसरा आरोपी कोचिंग चलाता है। उसके मुताबिक, गिरफ्तार आरोपियों ने एग्जाम वाले दिन करीब एक घंटा पहले 12वीं के इकोनॉमिक्स के पेपर लीक किए थे। ये पेपर दो तरीके से लीक हुए थे। एग्जाम से एक दिन पहले हैंडरिटेन पेपर लीक हुआ था, जबकि एग्जाम से महज एक घंटा पहले प्रिंटेड फॉर्म में पेपर लीक हुआ। गिरफ्तार आरोपियों ने एग्जाम वाले दिन ही पेपर लीक किया था। मुख्य आरोपियों की पहचान ऋषभ और रोहित के रूप में हुई है, जो दिल्ली के ही एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हैं, जबकि तीसरे आरोपी की पहचान तौकीर के रूप में हुई है, जो आउटर दिल्ली में एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर पर पढ़ाता है।

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