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वकीलों की मदद के लिए इमरजेंसी फंड बनाने का आदेश देने से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन में काम नहीं होने से आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे वकीलों की मदद के लिए इमरजेंसी फंड बनाने का आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस संजय किशन कौल ने कहा कि हर तबका दिक्कत में है। हम सिर्फ वकीलों के लिए कोई आदेश कैसे दे सकते हैं। वकीलों के हित को देखने के लिए बार काउंसिल है। वह इस मसले पर विचार करे।

जस्टिस एन.वी. रमना ने कहा कि कुछ बार काउंसिल इस मसले पर विचार कर रही हैं। वे स्वतंत्र वकीलों को फंड दे रहे हैं। जस्टिस कौल ने कहा हमारे पास फंड नहीं है। बार काउंसिल इस पर कोई एक्शन ले सकता है। याचिका दो वकीलों पवन प्रकाश पाठक और आलोक सिंह ने दायर की थी। याचिका में मांग की गई थी कि लॉकडाउन के दौरान जैसी स्थिति में वकीलों की मदद के लिए एक इमरजेंसी फंड स्थापित करने की जरूरत है।

याचिका में कहा गया था कि देशभर में स्वतंत्र वकीलों की कमाई का एकमात्र जरिया केस से आमदनी है। इस समय वकील गंभीर संकट झेल रहे हैं। याचिका में बार काउंसिल ऑफ इंडिया को इमरजेंसी फंड स्थापित करने के लिए दिशानिर्देश देने की मांग की गई थी।

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