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RBI आपके लिए लेकर आने वाला है ये नई सुविधा

नई दिल्ली. कोरोना का कहर जारी है, हर दिन तेजी से इसके मरीज बढ़ रहे हैं. इस वायरस को रोकने के लिए सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है. इसके संक्रमाण को रोकने के लिए सरकार ने 3 मई तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है. आरबीआई भी इसके संक्रमण को रोकने के लिए लगातार सरकार की मदद कर रही है. इसी को लेकर आरबीआई ने एक बड़ा फैसला लिया है.

आने वाले वक्त में बैंकों की ओर से खाताधारकों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी किए जाएंगे. केंद्रीय बैंक आरबीआई ने इस सुविधा को देने की मंजूरी दी है. आइए जानते हैं इस पूरे मामले को.

आरबीआई ये कार्ड ओवरड्राफ्ट खाता रखने वाले खाताधारकों को जारी करेगी. इसके लिए उसने पूरी तैयारी कर ली है. रिजर्व बैंक ने कहा कि जुलाई 2015 के दिशानिर्देश के अनुसार बैंकों को बचत बैंक/ चालू खाते वाले ग्राहकों को डेबिट कार्ड जारी करने की अनुमति दी गई है लेकिन यह सुविधा नकदी क्रेडिट/ लोन खाता धारकों को नहीं दी गई थी. लेकिन अब बैंक ओवरड्राफ्ट खाते रखने वाले लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कार्ड जारी कर सकते हैं.

आरबीआई ऐसा इसलिए कर रही है, ताकि लोगों को बैंक तक कम से कम जाना पड़े. लोगो ज्यादा से ज्यादा दूरी बना सकें और सेफ रह सके.आरबीआई ने ये भी स्पष्ट किया है कि इलेक्ट्रॉनिक कार्ड ग्राहक को दी गई ओवरड्राफ्ट सुविधा की वैधता से अधिक की अवधि के लिए नहीं जारी किया जाएगा. इसके अलावा ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड सिर्फ देश में लेनदेन के लिए होगा.

ज्यादातर लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होगी है कि ओवरड्राफ्ट क्या होगा है. इसलिए आपको बता दें कि ओवरड्राफ्ट बैंकों की ओर से दी जाने वाली एक फाइनेंशियल सुविधा है. अगर आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस नहीं है तब भी इस सुविधा के तहत आप पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, बैंक इस पैसे पर ब्याज भी लेता है. हर ग्राहक के लिए एक ओवरड्राफ्ट लिमिट तय की जाती है.

आरबीआई इस कार्ड में ग्राहक की निर्धारित लिमिट तय करता है. वो एक लिमिट तक ही पैसा निकाल सकते है. आपको कितनी ओवरड्राफ्ट लिमिट मिलेगी, ये अकांउट हिस्ट्री, भुगतान रिकॉर्ड या क्रेडिट स्कोर के आधार पर तय किया जाता है.

इस रकम को एक निश्चित अवधि तक चुका देना होता है. इस सुविधा के लिए बहुत कम डॉक्युमेंट रिक्वायरमेंट होती है. अलग-अलग बैंकों के ओवरड्राफ्ट अकांउट के लिए अलग-अलग योग्यता और शर्तें होती हैं. ऐसे में आप अपने बैंक से संपर्क कर इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं. (एजेंसी, हि.स.)

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