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जयललिता की मौत की जांच के लिए गठित आयोग के खिलाफ याचिका खारिज

नई दिल्ली, 03 नवंबर (हि.स.)। तमिलनाडु सरकार द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत की जांच के लिए गठित एक सदस्यीय जांच आयोग के खिलाफ दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये पांचवी कैटेगरी की जनहित याचिका है।

तमिलनाडु सरकार ने पिछले 25 सितंबर को मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस ए. अरुमुगस्वामी की अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया था। याचिका में कहा गया था कि ऐसा आयोग बिना राज्य विधानसभा की स्वीकृति के गठित नहीं किया जा सकता है। 

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